ईस्ट इंडिया टाइम्स ब्यूरोचीफ ताहिर कुरैशी

मथुरा* पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा माफियाओं एवं गिरोह बंद अपराधियों द्वारा अपराधिक कृत्य कर अवैध रुप से अर्जित की गई सम्पत्ति के जब्तीकरण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का आरोपी गजेन्द्र उर्फ गज्जू पुत्र जगवीर सिंह ग्राम पालखेडा थाना नौहझील ने गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ के लिए अवैध धन से खरीदी गई अचूक सम्पत्ति एक पक्का मकान 58.79 वर्ग मीटर का निर्माण कराया गया जिसकी अनुमानित लागत 2,16,829 रुपये को विधि सम्मत उपजिलाधिकारी मांट अभिनव जे. जैन, क्षेत्राधिकारी मांट गुंजन सिंह प्रभारी निरीक्षक नौहझील शैलेन्द्र सिंह मय पुलिस फोर्स की मौजूदगी में मकान को धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट अधिनियम के तहर कुर्क कर लिया. कुर्क की गई सम्पत्ति की अनुमानित कीमत 2,16,829 रुपये है।

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