रिपोर्ट संजीव कुमार सक्सेना।

फर्रुखाबाद।
थाना मऊदरवाजा के ग्राम आमिलपुर निवासी अनिल कुमार यादव पुत्र रामेश्वर को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाकर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अनिल यादव ने बर्ष 2021 को मोहल्ला रकाबगंज निवासी शिवा गिहार की टाउनहॉल करबला रोड पर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी।शिवा की मां श्रीमती सुशीला ने अनिल के विरुद्ध बेटे की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी मुकदमे में गिरफ्तारी के समय अनिल के पास हत्या में प्रयोग किया गया तमंचा बरामद हुआ था।अदालत ने आर्म्स एक्ट के मुकदमे में अनिल यादव को पांच साल की सजा देकर 25 हजार का जुर्माना किया।अदालत ने आर्म्स एक्ट के मुकदमे में अनिल यादव के पुत्र प्रवीन कुमार उर्फ नन्हे को 5 साल की सजा सुनाकर 25 हजार का जुर्माना किया है।