ईस्ट इंडिया टाइम्स राजेन्द्र सिंह धुआँधार
कन्नौज। मेड़ काटने पर हुई थी तीन साल पहले दो लोगों की हत्या जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रोदय कुमार ने दोहरे हत्याकांड के एक मामले में दो लोगों को दोष सिद्ध करारा दिया है। सजा के बिंदु पर 21 फरवरी को सुनवायी होगी। प्रभारी जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव बल्लूपुर्वा निवासी जितेंद्र कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 28 नवंबर 2021 को वह अपने भाई रामदीन व जुगुल किशोर के साथ अपने आलू के खेत पर गया था। उसके पड़ोस में ही अरुण कुमार का भी खेत है।
अरुण आदि ने जितेंद्र के खेत की मेड़ काट दी थी, जिसकी विरोध जितेंद्र व उसके भाइयों ने किया। इसके बाद अरुण वहां से चला गया। उन्होंने बताया कि जब तीनों भाई खेत से वापस लौट रहे थे तो पहले से ही घात लगाये बैठे अरुण कुमार, अंशू व हुक्का ने उन्हें घेर लिया और गाली गलौज करते हुये लाठी डंडों व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। जिससे जितेंद्र के बड़े भाई जुगुल किशोर व रामादीन के सिर आदि में गंभीर चोटें आयी और वे लहूलुहान होकर बेहोश हो गये। शोर शराबा सुनकर मौके पर पहुंचे गांव के लोगों ने उन्हें बचाया। घायलों को तिर्वा मेडिकल कालेज लाया गया जहां हालत गंभीर होने पर जुगुल किशोर व रामादीन को कानपुर के हैलेट अस्पताल के लिये रेफर कर दिया गया था। यहां इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया था। उन्होंने बताया कि मंगलवार को मामले की सुनवायी करते हुये जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अरुण कुमार व अंशू को दोषी करार दिया जबकि तीसरे अभियुक्त हुक्का के घटना के समय नाबालिग होने की वजह से उसका विचरण अलग से किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है। प्रभारी जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता ने बताया कि सजा के बिंदु पर 21 फरवरी को सुनवायी होगी।