बिना मान्यता के विद्यालय का संचालन तत्काल बंद करें =खंड शिक्षा अधिकारी

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देवरिया –

विकासखंड भागलपुर के खंड शिक्षा अधिकारी सत्य प्रकाश कुशवाहा ने पत्र के माध्यम से बताया कि निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 18 नियमावली 2011 के अनुसार बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय का संचालन नहीं किया जाएगा धारा 18(5 )के अंतर्गत कोई व्यक्ति जो मान्यता प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है या चलता है तो जुर्माना के रूप में उसको एक लाख रूपए तक जुर्माना देना होगा एवं मान्यता के प्रावधानों के उल्लंघन जारी रखने की स्थिति में दस हजार प्रति दिन आर्थिक दंड भी दे होगा पत्रांक 19 15 अप्रैल. 2025 द्वारा जारी पत्र में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों का संचालन बंद करने के लिए विद्यालय के संचालकों से कड़ाई से पालन करने के लिए आदेश जारी किया है साथ ही यह भी सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया है कि विद्यालय को जिस कक्षा तक की मान्यता प्राप्त है उसी कक्षा तक विद्यालय का संचालन किया जाए। अन्यथा की स्थिति में दंड और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है खंड शिक्षा अधिकारी ने निर्गत पत्र में जारी आदेश में कहा है कि प्राथमिक विद्यालय की मान्यता है विद्यालय संचालक द्वारा जूनियर तक संचालित किया जा रहा है, जूनियर तक विद्यालय की मान्यता है तो हाई स्कूल इंटर तक संचालन किया जा रहा है इस स्थिति में जांच के दौरान यदि ऐसा कृत पाया जाता है तो विधिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पत्र के माध्यम से कहा बिना मान्यता वाले विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का नामांकन मान्यता प्राप्त विद्यालय में नामांकित सुनिश्चित करा दें बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें मान्यता मिलने तक अन्य कक्षाओं का संचालन बंद कर दें अन्यथा की स्थिति में कानूनी कार्रवाई करने के लिए विभाग बाध्य होगा समाचार पत्र के माध्यम से आम जनता को जागरूक होने और अपने बच्चों के भविष्य को सजने संवारने के लिए अवगत कराया और कहा कि नामांकन के समय अभिभावक अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में न डालें विद्यालय की मान्यता और यू डायस कोड की जानकारी कर ले तथा विद्यालय के संचालकों की कुंभकरणी खोलने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी ने संचार के माध्यम से समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए मीडिया को संचार और प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया।

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