नाबालिक से छेड़छाड़ के आरोपी को 9 साल बाद पाक्सो एक्ट कोर्ट ने सुनाई चार साल की सजा, पांच हजार जुर्माना

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ईस्ट इंडिया टाइम्स राजेन्द्र सिंह धुऑंधार

कन्नौज। जिला न्यायालय के पाक्सो एक्ट कोर्ट ने मंगलवार को नाबालिक किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को चार साल की सजा सुनाते हुये पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बताते चलें कि, मामला तिर्वा कोतवाली क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक बीती 26 अप्रैल 2016 को पीड़ित किशोरी तिर्वा कोतवाली के महुआपुर गांव निवासी रमेश चंद्र दिवाकर की पुत्री मिथलेश के साथ दोपहर एक बजे के करीब तिर्वा नगर के सिद्धपीठ धाम दौलेश्वर धाम दर्शन करने आई थी।
मंदिर के गेट बंद होने के कारण वहीं निकट बैठ कर इंतजार करने लगी। मंदिर खुला तो किशोरी अपनी सहेली मिथलेश को मंदिर के बाहर गेट पर बिठाकर मंदिर दर्शन करने को मंदिर के अंदर जाने को रवाना हुई। इससे पहले कि किशोरी मंदिर के दर्शन करती, इसी दौरान मंदिर का पुजारी गोवर्धन पुत्र रघुराज सिंह निवासी फत्तेपुर तिर्वा वहां आ पहुंचा। उपरोक्त ने किशोरी के साथ छेड़खानी की। पुजारी द्वारा छेड़छांड करने पर किशोरी चिल्लाकर भागते हुये मंदिर के बाहर गेट पर बैठी अपनी सहेली मिथलेश के पास पहुंची और पूरी बात बताई। मामले की जानकारी परिजनों को दिये जाने के बाद कोतवाली तिर्वा में तहरीर दी गई, जिसका पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।
न्यायालय में उपरोक्त मामला पाक्सो एक्ट कोर्ट में चला। जिसमें स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट अलका यादव द्वारा उपरोक्त आरोपी के खिलाफ आरोप और साक्ष्य सही पाये जाने के बाद मामले की सुनवाई करते हुये सजा सुनाई गई।
न्यायालय जस्टिस द्वारा आरोपी को चार वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
जुर्माना ना भरने पर आरोपी को एक माह का अतरिक्त कारावास काटने का आदेश जारी हुआ।

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