दुष्कर्मी को‌ आजीवन व अन्य दो लोगों को सजा व जुर्माना।

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ईस्ट इंडिया टाइम्स रिपोर्ट संजीव कुमार सक्सेना

फर्रुखाबाद/
जनपद की अदालत ने थाना
मऊदरवाजा क्षेत्र की घटना में रेप के आरोपी नरेंद्र उर्फ विजेन्द्र कठेरिया को आजीवन कारावास की सजा देकर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। थाना मऊदरवाजा क्षेत्र में 6 अक्टूबर 2024 को 15 बर्षीय किशोरी लापता हो गई थी। जो‌ 6 दिन बाद वदहवास अवस्था में वापस घर लौटी पुलिस ने इसी थाने के गांव बाबरपुर निवासी नरेन्द्र उर्फ विजयेन्द्र कठेरिया पुत्र मुरारी लाल के खिलाफ चार्जशीट लगाई थी।
नरेन्द्र जनपद एटा थाना जसरतपुर के गांव देवतरा का मूल निवासी हैं। उसके ऊपर किशोरी को‌ बन्धक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप है। थाना कंपिल ग्राम कादरदादपुर निवासी दलवीर शाक्य पुत्र स्व0 रामचन्द्र को‌ 1918 जानलेवा हमला करने के मुकदमे में 7 साल की सजा सुनाकर 500‌ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।दलवीर को धारा 414,411 में 3 साल की सजा 1000 का जुर्माना तथा धारा 3/25 में 3 साल की सजा एवं 300 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।थाना कादरी गेट के ग्राम सातनपुर निवासी विक्की उर्फ बूटी कटियार पुत्र विनोद को बर्ष 2020 मे एनडीपीस एक्ट के मुकदमे में 10 साल की सजा एवं 1 लाख का
जुर्माना लगाया गया है।

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