जनपद में विद्युत उपभोक्ता एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाएं, ब्याज और सरचार्ज में छूट पाये: डीएम

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योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा

विद्युत उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर

ईस्ट इंडिया टाइम्स एस पी कुशवाहा।

देवरिया।
विद्युत उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने एकमुश्त समाधान योजना के तहत बकाया बिजली बिलों पर सरचार्ज और ब्याज में छूट का ऐलान किया है। जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने कहा कि यह योजना 15 दिसंबर से 31 जनवरी 2025 तक तीन चरणों में लागू रहेगी। योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है।
जिलाधिकारी ने बताया कि योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिलों का भुगतान करने में मदद करना है। योजना कुल 47 दिनों के लिए लागू होगी। उपभोक्ताओं को पंजीकरण के समय 30 सितंबर 2024 तक के विद्युत बिलों के मूल बकाए का 30% भुगतान करना अनिवार्य होगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि योजना तीन चरणों में संचालित होगी, जिसमें उपभोक्ताओं को चरण के हिसाब से छूट दी जाएगी। पहले चरण में 15 से 31 दिसंबर तक, दूसरा चरण में 1 से 15 जनवरी 2025 तक तथा तीसरा चरण 16 से 31 जनवरी तक संचालित होगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि पहले चरण में एक किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान पर 100% सरचार्ज छूट मिलेगी। अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं (वाणिज्यिक, औद्योगिक, निजी संस्थान) को भी चरण अनुसार छूट मिलेगी। योजना अंतर्गत घरेलू (एलएमवी-1), वाणिज्यिक (एलएमवी-2), निजी संस्थान (एलएमवी-4बी), औद्योगिक (एलएमवी-6), और स्थायी विच्छेदित उपभोक्ता इसके दायरे में शामिल हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को राहत देना और विलंबित भुगतान अधिभार में छूट प्रदान करना है। इसके तहत उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान या किश्तों में भुगतान के विकल्प दिए गए हैं। योजना में पहले चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को शतप्रतिशत तक की छूट मिलेगी। छूट की दर चरणों के अनुसार घटती जाएगी, जिससे पहले पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। इसके बाद उपभोक्ता अपने बकाया बिल का भुगतान एकमुश्त या किश्तों में कर सकते हैं। विलंबित भुगतान अधिभार में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त भुगतान पर प्रथम चरण में 100 प्रतिशत छूट, द्वितीय चरण में 80 प्रतिशत, और तृतीय चरण में 70 प्रतिशत छूट दी जाएगी। वहीं, किश्तों में भुगतान पर प्रथम चरण में छूट क्रमशः 75 प्रतिशत, 65 प्रतिशत और 55 प्रतिशत होगी। वाणिज्यिक, औद्योगिक, और निजी संस्थानों के लिए यह छूट क्रमशः 60 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, और 40 प्रतिशत होगी।
उपभोक्ता योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण विभागीय खंड/उपखंड कार्यालय, जनसेवा केंद्र, या विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org के माध्यम से करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए नवीनतम बिजली बिल और मोबाइल नंबर अनिवार्य होगा। भुगतान भी इन्हीं माध्यमों से एकमुश्त या किश्तों में किया जा सकता है। यदि उपभोक्ता पंजीकरण के बाद तय समय सीमा में भुगतान नहीं करता, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा, और उसका अधिभार बढ़ा दिया जाएगा। योजना विवादित और न्यायालय में लंबित प्रकरणों का समाधान भी प्रदान करती है, जिसमें उपभोक्ता को भुगतान के बाद अपना केस वापस लेने का वचन देना होगा।

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जिलाधिकारी ने कहा कि एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत किसानों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। निजी नलकूप वाले किसान इस योजना के तहत 31 मार्च 2023 तक के बकाया पर छूट प्राप्त कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि वे योजना का लाभ उठाकर अपने बकाया बिलों को जमा करें और अधिकतम छूट प्राप्त करें। उन्होंने कहा, यह योजना उपभोक्ताओं को वित्तीय राहत देने और बकाया बिल जमा करने का बेहतरीन अवसर है। सभी उपभोक्ताओं से आग्रह है कि वे जल्द से जल्द पंजीकरण कराएं।
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