नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत 198 बच्चों का हुआ स्कूल आवंटन

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ईस्ट इंडिया टाइम्स एस पी कुशवाहा

देवरिया।
जिलाधिकारी के निर्देशानुसार नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत दुर्बल एवं वंचित समूह के बच्चों के प्रवेश हेतु लॉटरी प्रक्रिया संपन्न कराई गई।
मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पाण्डेय एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव की उपस्थिति में इस प्रक्रिया का संचालन किया गया। प्रथम चरण में प्राप्त कुल आवेदनों के सापेक्ष 198 बच्चों को गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश हेतु सीटें आवंटित की गईं।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जानकारी दी कि जिन बच्चों को सीट आवंटित हुई है, उनके प्रवेश के लिए पृथक आदेश जिलाधिकारी की अनुमति के पश्चात जारी किया जाएगा। संबंधित विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वे आवंटित बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त, द्वितीय चरण की प्रक्रिया 1 जनवरी 2025 से पुनः प्रारंभ होगी। जिन बच्चों को प्रथम चरण में सीट आवंटन नहीं मिला है, वे अपने नजदीकी विद्यालयों में दोबारा आवेदन कर सकते हैं। इस अवसर पर जिला समन्वयक, सामुदायिक सहभागिता, आलोक पाण्डेय भी उपस्थित रहे।

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