मेयर और पार्षद प्रत्याशियों को नोटिस चुनाव खर्च का विवरण ना देने पर होगी कार्रवाई

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2025-01-17 | 17:37h
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2025-01-17 | 17:37h
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Jamal Ali Khan
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ईस्ट इंडिया टाइम्स रिपोर्ट फैयाज अहमद/

उत्तराखंड /हल्द्वानी। नगर निगम चुनाव 2025 के मद्देनजर मेयर पद के दो प्रत्याशियों और कई पार्षद प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग द्वारा खर्च का विवरण न देने पर नोटिस जारी किया गया है। रिटर्निंग अफसर ने बताया कि चुनावी नियमों के तहत प्रत्याशियों को मतदान से तीन दिन पहले तक अपने खर्च का विवरण व्यय प्रेक्षक को दिखाना अनिवार्य है। हालांकि, मेयर पद के दो प्रत्याशियों और कई पार्षद प्रत्याशियों ने अब तक यह विवरण आयोग को प्रस्तुत नहीं किया है। इस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें नोटिस भेजा गया है।रिटर्निंग अफसर ने चेतावनी दी है कि यदि प्रत्याशी नोटिस का पालन नहीं करते हैं, तो उनके चुनाव को रद्द किया जा सकता है। साथ ही, प्रशासन और निर्वाचन विभाग द्वारा जारी सभी अनुमतियां भी रद्द की जा सकती हैं। निर्वाचन आयोग ने मेयर पद के लिए खर्च की सीमा 25 लाख रुपये और पार्षद पद के लिए 3 लाख रुपये तय की है। इस नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए व्यय प्रेक्षकों की नियुक्ति की गई है। रिटर्निंग अफसर ने सभी प्रत्याशियों को समय से विवरण जमा करने का निर्देश दिया है, ताकि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के अनुरूप संपन्न हो सके।

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