ईस्ट इंडिया टाइम्स रिपोर्ट फैयाज अहमद/
उत्तराखंड/देहरादून/सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि नगर स्थान निकायों के सामान्य राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलाधिकारी देहरादून से जवाब मांगा है 2024-25 में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी होने के फलस्वरूप आयोग की अनुमति के आपके आदेश 197/15-आर०ए०/2024-25 दिनांक 16.01.2025 राजेन्द्र सिंह रावत, नायब तहसीलदार ऋषिकेश का स्थानान्तरण / तैनाती तहसील सदर देहरा में किया गया है।नगर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन के लिए आदर्श आचरण संहि प्रभावी है तथा प्रभावी आदर्श आचरण संहिता के दौरान “निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों/कर्मचाि के स्थानान्तरण/नियुक्ति/पदोन्नति पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा अपरिहार्य परिस्थिति में स्थानान्तरण / नियुक्ति / पदोन्नति राज्य निर्वाचन आयोग की पूर्वानुमति के बाद ही की जा सकेगी।
इस संबंध में कहना है कि आपके उक्त स्थानान्तरण आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए राज्य में नागर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन हेतु आदर्श आचरण संहिता प्रभावी होने कारण स्पष्ट करें कि किन परिस्थितियों में आपके द्वारा उक्त स्थानान्तरण किया गया है। इस सम में आयोग को अग्रिम निर्णय हेतु आख्या तत्काल प्रेषित करने का कष्ट करें।