किशोरी से छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में जज ने दो आरोपियों को सुनाई चार वर्ष की सजा

schedule
2025-01-24 | 18:18h
update
2025-01-24 | 18:18h
person
hi
domain
eastindiatimes.in

ईस्ट इंडिया टाइम्स राजेन्द्र सिंह धुआँधार

ठठिया (कन्नौज) ।किशोरी से छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में न्यायाधीश ने दो आरोपियों को दोषी करार देकर चार वर्ष की सजा सुनाई। दोनों दोषियों पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। ठठिया थाना क्षेत्र की एक गांव निवासी किशोरी ने 16 नवंबर 2017 को गांव के धर्मपाल सिंह व शिवनंदन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया कि 16 नवंबर 2 017 की सुबह 10 बजे कोचिंग पढ़ने के लिए जा रही थी। रास्ते में धर्मपाल व शिवनंदन ने उसको रोक लिया और छेड़छाड़ करने लगे। विरोध करने पर दोनों ने मारपीट की। उसके चेहरे पर नाखून के निशान लग गए। विवेचक ने जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहीं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अलका यादव ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर आरोपी धर्मपाल व शिवनंदन को दोषी करार देकर चार वर्ष की सजा सुनाई। दोषियों पर 15 हजार का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए हैं।

Advertisement

Post Views: 10
Advertisement

Imprint
Responsible for the content:
eastindiatimes.in
Privacy & Terms of Use:
eastindiatimes.in
Mobile website via:
WordPress AMP Plugin
Last AMPHTML update:
24.01.2025 - 20:53:52
Privacy-Data & cookie usage: