तीन वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म में आरोपी दोषसिद्ध।

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रिपोर्ट मनोज जौहरी। ईस्ट इंडिया टाइम्स

फर्रुखाबाद।
लगभग सात साल पूर्व 3 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को न्यायालय में सुनवाई के बाद दोषसिद्ध किया है| सजा की सुनवाई के लिए आगामी 29 जुलाई की तिथि नियत की गयी है|
थाना शमसाबाद के एक गाँव निवासी पीड़िता के पिता नें दर्ज करायी गयी एफआईआर में कहा कि 26 सितंबर 2018 को दोपहर 11 बजे वह जानवर चराने गये थे| उनकी तीन वर्षीय पुत्री, भतीजी सीमा आदि दोपहर 12 बजे घर से खेत की तरफ जा रहे थे| उसी दौरान मन्दिर के बाहर गेट पर पुजारी गजाधर सिंह उर्फ गोविन्द दास पुत्र झब्बन सिंह निवासी सिमोटी सिढपुर कासगंज तीन वर्षीय पुत्री को प्रसाद देनें के बहाने बुलाकर भीतर ले गया| उसी दौरान परिजन मौके पर पंहुचे तो उसकी चीख सुनी| जब मन्दिर के भीतर जाकर देखा तो गजाधर बालिका के साथ दुष्कर्म कर रहा था|
तत्कालीन निरीक्षक आलोक सिंह के द्वारा विवेचना की गयी| पुलिस नें अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र 16 अक्टूबर 2018 को न्यायालय में पेश किया| दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट राकेश कुमार सिंह नेंअभियुक्त गजाधर को दोषी करार दिया| उसकी सजा की सुनवाई को आगामी 29 जुलाई की तिथि तय की है|
[12:11 pm, 28/7/2024] +91 70079 06310: ,

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