डीएम एवं एसपी ने जनपद में मेडिकल स्टोर्स द्वारा नारकोटिक्स, शिड्यूल H-1 की औषधियां, जो कि डाक्टर के प्रिस्क्रिप्शन/लिखने पर ही विक्रय की जा सकती है।

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ईस्ट इंडिया कंपनी रिपोर्ट सुनील कुमार

बाराबंकी/डीएम एवं एसपी ने औषधियां
अवैध विक्रय वितरण पर रोकथाम के लिए दिए गए निर्देशों के अनुपालन में सहायक आयुक्त (औषधि) अयोध्या मण्डल द्वारा गठित औषधि निरीक्षकों की टीम जिसमें सुमित कुमार वर्मा औषधि निरीक्षक अयोध्या, कमलेश कुमार मिश्रा औषधि निरीक्षक अमेठी एवं मुझ सीमा सिंह औषधि निरीक्षक बाराबंकी द्वारा थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत पीरबटावन क्षेत्र में स्थित मेडिकल स्टोर्स पर छापे की कार्यवाही की गई जिनमें भारत ड्रग स्टोर, हिन्द मेडिकल स्टोर, सुषमा फार्मेसी, राहत फार्मेसी एंड फार्मा क्लिनिक पर जांच के समय फर्म में भंडारित औषधियों के क्रय विक्रय अभिलेखों, शेडयूल एच 1 श्रेणी की जांच में कमियाँ पाए जाने के दृष्टिगत इन मेडिकल स्टोर्स पर तत्काल प्रभाव से औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 22 (1)(d) के अंतर्गत औषधियों के क्रय विक्रय पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाई गई तथा पाए गई कमियों के संबंध में कारण बताओ नोटिस दिया गया । इसी क्षेत्र में स्थित थोक औषधि विक्रेता अंसारी मेडिकल्स, की भी जांच की गई जिसमें औषधियों के विक्रय में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में संचालक को कठोर चेतावनी दी गई । निरीक्षणों में दो औषधियों के नमूने जांच हेतु संग्रहीत किए गए । उल्लेखनीय है कि सभी मेडिकल स्टोर्स संचालकों को यह निर्देश दिए गए है कि औषधियों का नियमानुसार क्रय विक्रय किया जाए तथा शेडयूल एच 1 तथा नारकोटिक्स श्रेणी की औषधियों के संबंधित अभिलेख नियमानुसार रखे जाएं साथ ही मेडिकल स्टोर में कैमेरे का संचालन नियमित रूप से किया जाए जिसकी किसी भी समय जांच की जाएगी । निरीक्षण के समय अनियमितताए पाए जाने पर नियमानुसार लाइसेंस निलम्बन तथा निरस्तीकरण की कार्यवाही संपादित की जाएगी । सभी निरीक्षण आख्या औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय) अयोध्या मण्डल अयोध्या को इन मेडिकल स्टोर्स के विरुद्ध कार्यवाही के लिए आख्या प्रेषित की गई है ।

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