मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण की 105वीं बोर्ड बैठक हुई संपन्न

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2025-04-04 | 18:00h
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ईस्ट इंडिया टाइम्स ब्यूरोचीफ ताहिर कुरैशी

मथुरा ।मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण की 105वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई। बैठक में बोर्ड के समक्ष विभिन्न मदो में पूर्व में प्राप्त बजट एवं खर्च तथा आगामी वर्ष के बजट की प्रस्तुत की गई। मण्डलायुक्त जी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रस्तावित आय 1474.51 करोड़ एवं व्यय 1447 करोड़ (बजट) की स्वीकृति प्रदान की।इससे पूर्व बैठक में प्राधिकरण की विगत 104वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गयी। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने नगर आयुक्त नगर निगम एवं सचिव मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए कि संयुक्त रूप से काशीराम आवासों का निरीक्षण करे। आयुक्त महोदय ने निर्देश दिये कि काशीराम आवासों को मूलभूत सुविधाओं से लैस किया जाए। काशीराम आवासों की मरम्मद कराई जाए तथा सीवर, विद्युत, जल आदि की सुविधाएं प्रदान की जाए। मंडलायुक्त महोदय ने उपाध्यक्ष मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए कि जनपद में लैंड बैंक को और अधिक बढ़ाया जाए। लैंड बैंक बढ़ाते हुए आगामी वर्षों में नई योजनों को विकसित करने के कार्यों को किया जाए। इसके अलावा उन्होंने प्राधिकरण से पंजीकरण एवं शुल्क वापसी की जानकारी ली। प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवासीय / अनावासीय (व्यावसायिक) सम्पत्तियों की ई- नीलामी के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा गया। चर्चा उपरांत प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुए मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि ई नीलामी को पुनः कराया जाए तथा आवेदन शुल्क बढ़ाया जाए।
हनुमत विहार आवासीय योजना-2024 में लॉटरी-ड्रा उपरान्त हुए 224 में से 03 आवंटियों की 10 प्रतिशत पंजीकरण धनराशि जब्त करने या न करने के सम्बन्ध में रखे गए प्रस्ताव पर चर्चा हुई। निर्देश दिये गए कि आवेदनकर्ताओं के पास पूर्व में योजनाओं के अंतर्गत भूखण्ड आवंटित है, उसका आवंटन निरस्त किया जाए। हनुमत विहार आवासीय योजना-2024 में लॉटरी-ड्रा उपरान्त भूखण्ड संख्या- एस-1/44 के आवन्टी प्रदीप कुमार मिनोचा के वारिसों के नाम नामान्तरण किये जाने अथवा नहीं किये जाने के प्रस्ताव में मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि आवंटन से पूर्व आवेदन कर्ता की मृत्यु होने के दृष्टिगत उसके परिवार को आवेदन शुल्क की वापसी की जाए।भारत सरकार स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2024-25 की गाइड लाइन्स में वर्णित रिफार्मस को लागू कराये जाने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित) के प्रस्तर-3.5.1 प्रस्तर-3.4.4 एवं प्रस्तर-1.2 में संशोधन के सम्बन्ध में विचार विमर्श के उपरांत शासन निर्देशानुसार प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। बेसमेंट के अन्तर्गत शौचालय अनुमन्य किये जाने तथा मूल बेसमेंट की भाँति एक्सटेन्डेड बेसमेंट में भी समान तरह का प्रयोजन (वाणिज्यिक एवं कार्यालय) अनुमन्य किये जाने के लिए प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित-2023) के अध्याय-3.9में संशोधन के सम्बन्ध में वार्ता हुई।बैठक में नीता पॉलिकोट्स पार्टनर शजयप्रकाश सिंह पुत्र मदन मोहन सिंह द्वारा जनपद मथुरा की तहसील छाता के ग्राम बरहना के खसरा संख्या 72 मि० क्षेत्रफल 1.4149 (हैक्टे०) भूमि का भू-उपयोग आवासीय से वृहद उद्योग (औद्योगिक) में परिवर्तन के सम्बन्ध में मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि सर्व प्रथम सभी मानकों को पूर्ण कराए जिसमें, कोसी इंडस्ट्रियल क्षेत्र से अनापत्ति प्रणाम पत्र ले, सड़क मार्गों की चौड़ाई मानकों के अनुरूप हो तथा उक्त प्रकरण को आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।शासनादेश संख्या 1559/आठ-3-23-172 विविध/2016टी.सी. दिनांक 05.07.2023 द्वारा उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 (लाईसेन्स आधारित प्रणाली) के अन्तर्गत मै० सनसिटी हाईटेक प्रोजेक्ट प्रा०लि० द्वारा ग्राम-छटीकरा व सुनरख बांगर के कतिपय खसरा संख्याओं पर न्यू टाउनशिप की डी०पी०आर० (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा की गई। प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए निर्देशित किया गया कि सोसाइटी के बाहर आवागमन मार्गों को नियमों के अनुसार चौड़ा किया जाए तथा आश्रम व मठों को मानचित्र में जोड़ते हुए नया मानचित्र प्राधिकरण में स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाए।।

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