ईस्ट इंडिया टाइम्स रिपोर्ट सौरभ अग्रवाल
फिरोजाबाद । इसे इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों की लापरवाही कहें या किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा किया गया पैन कार्ड का दुरुपयोग ? कि, दिहाड़ी मजदूरी करने वाली एक अनपढ़ महिला को आयकर विभाग ने 4.88 करोड़ रुपए की बोगस बिक्री का आरोप लगाते हुए नोटिस थमा दिया है। इसके बाद से महिला का पूरा परिवार सदमे व दहशत में है। यहां तक कि, उनके घर में विगत दस दिनों से अभी तक चूल्हा भी नहीं जला है।
आपको बताते चलें कि, गरीबी में जीवन-यापन करने वाली जिस महिला के घर में खाने के लिए दो जून की रोटी तक नहीं है। उसे, आयकर विभाग ने करोड़ों का नोटिस थमा दिया है। जिसे देखकर महिला और परिवार के सभी सदस्यों की नींद उड़ी हुई है। वहीं, महिला को इस बात का पहले पता नहीं था कि किस वजह से नोटिस दिया गया है और इसमें कितने रुपए लिखे हैं, लेकिन, आसपास के लोगों ने जब, उसे पढ़कर बताया तो, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इतनी बड़ी रकम देखकर दस दिन से महिला के घर में चूल्हा तक नहीं जल रहा है और महिला अब इससे छुटकारा पाने के लिए इधर-उधर भटक रही है।
थाना खैरगढ़ क्षेत्र के जुलाखाना में रहने वाली महिला सावरा ने बताया कि, वह अपने पति शमसुद्दीन के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहती है और दोनों लोग खेतों में मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से अपने परिवार के खर्चे चलाते हैं। मकान भी पक्का नहीं है, दीवारों पर छप्पर डाल के वह जीवन काट रही है। लेकिन अब उनके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। जिसके बाद से उनके घर में अभी तक चूल्हा भी ठंडा पड़ा हुआ है। ईद से एक दिन पहले 30 मार्च को उन्हें, डाकिये द्वारा एक कागज मिला जिसमें उनका नाम और पैनकार्ड नंबर लिखा था। कागज अंग्रेजी में था इसलिए, उनके समझ में नहीं आया तो उन्होंने, उसे, आसपास के पढ़े-लिखे लोगों से पढ़वाया। जब, उन्हें पता चला कि, ये आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक नोटिस है। जिसमें, उन्हें लगभग 4 करोड़ 88 लाख रुपए भरने हैं। यह सुनकर महिला के होश उड़ गए। महिला का कहना है कि, उनकी हालत ऐसी है कि, उन्होंने, आज तक कभी भी दस-बीस हजार रुपए ही एक साथ नहीं देखे हैं और इंकम टैक्स विभाग ने उन्हें, इतनी बड़ी रकम भरने का नोटिस थमा दिया है।
उनका मानना है कि, इसमें विभाग से जरुर कोई गलती हुई है या फिर किसी ने उनके पैनकार्ड का गलत इस्तेमाल किया है।
महिला को भेजे गए नोटिस पर लिखा है कि, 2021-22 के असेसमेट ईयर में 4.88 करोड़ रुपए की बोगस बिक्री उनके नाम पर की गई है और इसका जबाव 17 अप्रैल तक देना होगा। यह कागज आयकर एक्ट 1961 के सेक्शन 148 A(1) के तहत भेजा गया है। जो, डाकिए ने घर जाकर साबरा को दिया है। इस नोटिस के मिलने के बाद से साबरा और उसके पति का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है। यहां तक कि, इस बार न तो ईद की खुशियां मनाई गई और न ही कोई काम कर पा रहे हैं। हर वक्त यदि चिंता है तो, सिर्फ, इस आफ़त से छुटकारा पाने की वाह री इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या खेल है?