सात साल पहले किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को सुनाई 22 साल की कठोर कारावास की सजा

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2025-04-15 | 18:25h
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ईस्ट इंडिया टाइम्स राजेन्द्र सिंह धुऑंधार

कन्नौज। सात साल पहले किशोरी से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अलका यादव ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 22 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की जेल और भुगतनी होगी। विशेष लोक अभियोजक किशोर दोहरे ने बताया कि गुरसहायगंज कोतवाली में 4 जून 2018 को एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 03 जून 2018 की शाम आठ बजे पड़ोसी पीयूष दुबे उर्फ छुट्टन पुत्र इन्द्रनारायन दुबे घर में घुस आया। इसके बाद 15 साल की पुत्री को मुंह दबाकर एक खंडहर मकान में ले गया जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान खोज करते हुए दूसरी पुत्री और पुत्र मौके पर पहुंच गए। इस पर पीयूष बेटी को छोड़कर भाग गया और थाने में शिकायत करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे गया। मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद विवेचना और कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मंगलवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी पर दोष सिद्ध पाते हुए सजा व जुर्माने से दंडित किया। इसके साथ ही सजायावी वारंट बनाकर जिला कारागार भेजने का आदेश दिया।

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