अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाह को रोकने हेतु की गई जागरूकता बैठक

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2025-04-23 | 19:02h
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फिरोजाबाद ।

अक्षय तृतीया को दृष्टिगत रखते हुए नव भारती नारी विकास समिति द्वारा बाल विवाह भारत कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम प्रधान पूरन सिंह यादव की अध्यक्षता में जनपद की ग्राम पंचायत दौलतपुर के पंचायत घर में एक जागरुकता बैठक का आयोजन किया गया।

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मुख्तार आलम ने बताया की आने वाली 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है जो, विवाह के लिए शुभ माना जाता है। देखने में यह भी आता है कि, इस दिन लोग अपने कम उम्र के बच्चों के बाल विवाह या सगाई भी कर देते हैं । बाल विवाह कानूनन अपराध है और इसमें शामिल होने वाले सभी व्यक्ति आरोपी माने जाते हैं। सरकार ने विवाह के लिए लड़की की आयु 18 साल और लड़के की 21 साल रखी है। अगर इससे पहले उनकी शादी होती है तो वो बाल विवाह की श्रेणी में आता है। इसके लिए सजा का प्रावधान है।

अक्षय तृतीया पर बाल विवाह को रोकने हेतु ग्राम वासियों के साथ ग्राम पंचायत दौलतपुर में आयोजित की गई जागरूकता बैठक में बाल विवाह न करने के लिए प्रेरित करते हुए ग्राम प्रधान पूरन सिंह ने कहा कि, यदि, कोई बाल विवाह करता है तो, इसकी सूचना पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 अथवा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दें।

जागरुकता बैठक में मुख्य रूप से आरती, शालिनी, मधु, अनीता, सुषमा, सविता, स्नेहलता, दिलीप कुमार शर्मा, भोले सिंह, अमित एवं आशा, आंगनबाड़ी, समूह सखी, स्कूल स्टॉफ सहित ग्रामवासी और बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं।

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