ईस्ट इंडिया टाइम्स रिपोर्ट सौरभ दीक्षित
फर्रुखाबाद/फतेहगढ़। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर रितिका त्यागी ने आरोपित किशनलाल उर्फ रामकिशन पुत्र नन्हें निवासी चमरौली सिंघीरामपुर थाना कमालगंज को 5 वर्ष का कारावास व 5 हज़ार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
गैर इरादतन हत्या के प्रयास में 3 वर्ष का कारावास व जुर्माना
फर्रुखाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास में आरोपित ओम प्रकाश पुत्र लालाराम निवासी पुनपालपुर थाना मेरापुर को 3 वर्ष का करावास व 4 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
बीते 9 वर्ष पूर्व ग्राम पुनपालपुर थाना मेरापुर के रहने वाले अजेंद्र कुमार ने 2 अप्रैल 2016 को मुकदमा दर्ज कराया की 1 अप्रैल 2016 की रात्रि समय लगभग 10.00 बजे मेरे पुत्र प्रदीप का तिलक चढ़ रहा था। जिसमें मेरे रिश्तेदार आसपास के लोग इकट्ठे थे। मेरे बड़े पुत्र अनिरुद्ध सिंह का साला विशाल पुत्र शिवनारायण उम्र 14 वर्ष निवासी हुसैनगंज थाना कमालगंज भी आया था। मेरे गांव के ओमप्रकाश पुत्र लालाराम ने आकर तिलक समारोह में जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। गोली मेरे पुत्र के साले विशाल के सिर में जा लगी। जिससे उसकी मौत हो गयी थी। साक्ष्य गवाहों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। शासकीय अधिवक्ता व बचाव पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने आरोपित ओम प्रकाश को 3 वर्ष का कारावास व 4 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।