घटतौली या अन्य किसी भी शिकायत पर कोटेदार के विरुद्ध होगी कठोर कार्यवाही : सीमा त्रिपाठी

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ईस्ट इंडिया टाइम्स कुलदीप दुबे

इटावा, उ0प्र0। जिला पूर्ति अधिकारी, सीमा त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र संख्या 2416 दिनांक 27.05. 2025 के क्रम में जनपद के समस्त राशनकार्ड धारकों को सूचित किया जाता है कि माह जून, 2025 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण दिनांक 30.05.2025 से 10.06.2025 तक किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 किग्रा0 गेहूं व 21 किग्रा० चावल (35 किग्रा० खाद्यान्न) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 02 किग्रा० गेहूं व 03 किग्रा० चावल (05 किग्रा० खाद्यान्न) निःशुल्क वितरित किया जायेगा। उक्त योजनान्तर्गत गेहू, तथा चावल के निःशुल्क वितरण की अन्तिम तिथि 10.06.2025 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। सर्वर पर डाटा कम्पाइल होने के दृष्टिगत वितरण दिनांक 01.06.2025 को वितरण कार्य सम्पादित नही होगा। पुनः वितरण दिनांक 02.06.2025 से पूर्व की भांति जारी रहेगा। समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वह वितरण हेतु निर्धारित तिथि से वितरण समाप्त होने की तिथि तक निर्धारित समय तक दुकानें खुली रखेंगे एव नोडल / पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में खाद्यान्न का वितरण करना सुनिश्चित करेंगे। घटतौली एवं अन्य किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित कोटेदार के विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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