जिला दिव्यांजन सशक्तिकरण अधिकारी ने दिव्यांग दम्पत्तियो से ज्यादा से ज्यादा योजना का लाभ उठाने की अपील की।

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ईस्ट इंडिया टाइम्स रिपोर्ट सौरभ अग्रवाल।

फिरोजाबाद । जनपद के समस्त दिव्यांगजनों को सूचित करते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कृष्ण मोहन सिंह ने बताया कि, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दिव्यांग दम्पत्ति को शादी करने पर पुरूष दिव्यांग होने पर 15000/- एवं महिला दिव्यांग होने पर 20000/- तथा दोनों पति-पत्नी दिव्यांग होने पर 35000/- रूपया प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इच्छुक/पात्रता रखने वाले वेबसाइट http/diviyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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पात्रता की शर्ते बताते हुए उन्होंने कहा कि, शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो एवं युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, दिव्यांग प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत से कम न हो, आय प्रमाण पत्र (दंम्पत्ति में से कोई सदस्य आयकर दाता की श्रेणी में न आता हो), निवास प्रमाण पत्र (युवक एवं युवती दोनों उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो), राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित युवक एवं युवती दोनों का संयुक्त होना अनिवार्य है, वर एवं बधु के आधार कार्ड की प्रति, यू०डी०आई०डी० कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, हाईस्कूल का अंक पत्र/पैन कार्ड, शादी का कार्ड, दंपत्ति में से कोई भी सदस्य किसी आपराधिक मामले में दंडित न किया गया हो।

उन्होंने बताया कि, जनपद के ऐसे दिव्यांगजन जिनकी शादी वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 या विगत वित्तीय वर्ष 2024-25 में हुई हो वे, उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु समस्त दस्तावेज के साथ जन सेवा केन्द्र अथवा साइबर कैफे के माध्यम से आवेदन पत्र वेबसाइट http/diviyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाईन कराते हुए, ऑनलाइन आवेदन की प्रति के साथ समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करते हुए हार्डकापी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी फिरोजाबाद विकास भवन डबरई में किसी भी कार्य दिवस में जमा करा सकते हैं। जिससे, अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

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