ईस्ट इंडिया टाइम्स राजेन्द्र सिंह धुऑंधार
कन्नौज। 14 वर्ष पुराने गैरइरादतन हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तीन लोगों को पांच-पांच साल की कैद व 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। तीनों दोषियों को शुक्रवार को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। ट्रायल के दौरान एक आरोपी की मौत हो चुकी है। पुरानी ठठिया निवासी कैलाश उर्फ पप्पू ने 27 अक्तूबर 2011 को थाना ठठिया में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में था कि 26 अक्तूबर 2011 की शाम साढ़े सात बजे दरवाजे पर दीपक जला रहा था। पड़ोसी दिनेश पटाखे जलाकर उसके घर की ओर फेंक रहा था। मना करने पर दिनेश का भाई गोपाल, जगदीश व रामलड़ैते के साथ आया और लाठी-डंडों से से पीटकर घायल कर दिया था। इलाज के दौरान कैलाश उर्फ पप्पू की मृत्यु हो गई थी। अदालत में सुनवाई के बाद न्यायाधीश लोकेश वरुण ने दिनेश, जगदीश व रामलड़ैते को गैरइरादतन हत्या का दोषी पाया। तीनों को पांच-पांच वर्ष के कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड अदा करने की सजा सुनाई। न्यायालय के आदेश पर तीनों दोषियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।