गैंगस्टर एक्ट में चार आरोपियों को पांच साल की सजा

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ईस्ट इंडिया टाइम्स
रिपोर्ट विरेन्द्र तोमर।

बागपत/चांदीनगर पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के तहत एक पुराने मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत दर्ज मुकदमे में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने चार आरोपियों को पांच-पांच साल का कारावास,दस-दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
जानकारी के अनुसार, वर्ष 2006 में थाना चांदीनगर क्षेत्र के ग्राम खट्टा पहलादपुर निवासी अजीत पुत्र सुकन, आदेश पुत्र लोकेश, विजेंद्र पुत्र धीरू, राजू पुत्र किशन के खिलाफ मुकदमा धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।सभी पर संगठित रूप से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप थे।मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश इन्द्र पाल (एडीजे-सी), प्रथम विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत में हुई। न्यायालय ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए पांच वर्ष का कठोर कारावास 10 हज़ार रुपए का जुर्माना सुनाया।
पुलिस अधीक्षक सुरज कुमार राय ने बताया ऑपरेशन कनविक्शन के तहत गैंगस्टर एक्ट में दर्ज पुराने मुकदमों की मॉनिटरिंग की जा रही है,अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके।फैसले को कानून व्यवस्था के सख्त पालन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

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