50 हजार रु० के इनामी राजू खान के मौत से संबंधित कोई भी जानकारी अथवा लिखित कथन

साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है तो वह, नगर मजिस्ट्रेट से संपर्क करें – आईएएस रमेश रंजन

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फिरोजाबाद ।

पुलिस अधीक्षक द्वारा किए गए पत्राचार के माध्यम से प्राप्त हुई जानकारी के उपरांत जिला मजिस्ट्रेट ने सर्वसाधारण को सूचित करते हुए बताया कि, पंजीकृत मु०अ०स० 136/2025 धारा 103 (1), 109 (1) बीएनएस बढ़ोत्तरी धारा 309 (6) बीएनएस व मु०अ०स० 391/2025 धारा 303 (2), 109 (1) बीएनएस बढ़ोत्तरी धारा 309 (6) बीएनएस में अभियुक्त राजू खान पुत्र कल्लू खान उर्फ धर्मेन्द्र निवासी रैपुरा थाना रामगढ़ हाल निवासी किराए का मकान वी०के० पुरम शंकरगढ़ की पुलिया शाहगंज जनपद आगरा वांछित है, जिस पर 50 हजार रु० का इनाम घोषित किया गया है। जिसे, 20 जून को पुलिस मुठभेड के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया और उपचार हेतु पुलिस अभिरक्षा में जिला अस्पताल भेज दिया गया तथा उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना शिकोहाबाद पर मु०अ०स० 398/2025 धारा 109 (1) बीएनएस व 3/25/27 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया। इस घटना में अभियुक्त राजू खान को डाक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है।

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इस घटना की मजिस्ट्रियल जॉच किए जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 24 जून 2025 के द्वारा नगर मजिस्ट्रेट को जांच अधिकारी नामित किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने सर्वसाधारण को सूचित करते हुए कहा कि, इस घटना से सम्बन्धित किसी भी व्यक्ति को यदि, कोई जानकारी हो अथवा कोई लिखित कथन / साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता हो, तो वह, प्रकाशन के 10 दिवस के भीतर किसी भी कार्य दिवस में नगर मजिस्ट्रेट, विनोद कुमार पाण्डेय को प्रस्तुत कर सकता है।

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