विनियमित क्षेत्र बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा मंदिर कालियावाला की भूमि पर निर्माण का प्रकरण:- नियत प्राधिकारी/एसडीएम धामपुर

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।बाक्स:- नियम अनुसार अवैध निर्माण के संबन्ध में अपने स्तर से ध्वतीकरण का आदेश पारित कर सकते हैं नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी।मुनीश उपाध्याय।बिजनौर/धामपुर:- जनपद बिजनौर के धामपुर नगर में नगीना मार्ग पर स्थित प्रसिद्ध मंदिर कालियावाला पर किए गये आवासीय एवं व्यवसायिक निर्माण के संबंध में तथाकथित मंदिर प्रबंधकों को नियत प्राधिकारी/उप जिलाधिकारी धामपुर द्वारा नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया है। इस संबंध में एक सवाल के जवाब में नियत प्राधिकारी धामपुर रितु रानी द्वारा बताया गया है कि मंदिर कालिया वाले प्रकरण को बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत कर किया जाएगा। तत्पश्चात पश्चात ही अवैध निर्माण के संबन्ध में निर्णय लिया जाएगा। ज्ञात हो कि एक व्यक्ति सत्य प्रिय द्वारा जनहित में मंदिर कालिया वाला पर तथाकथित प्रबंधकों द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किए गए आवासीय एवं व्यवसायिक निर्माण की शिकायत अनेकों बार संपूर्ण समाधान दिवस में दर्ज कराई गई है। शिकायत के आधार पर नियत प्राधिकारी/ उप जिलाधिकारी धामपुर द्वारा के विनियमित क्षेत्र को मौके पर भेज कर किए गए अवैध निर्माण की जांच कराई गई है। जेई द्वारा प्रस्तुत आख्या के आधार पर नियत प्राधिकारी / उपजिलाधिकारी रितु रानी द्वारा कार्यवाही आरंभ की गई है। कानून के जानकारों के अनुसार आर.बी.ओ एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत अवैध निर्माण की सूचना प्राप्त होने के उपरांत प्राधिकारी द्वारा नियम अनुसार संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण कार्य कराए जाने के संबन्ध में जवाब मांगा जाएगा। तथा संबंधित पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जवाब से संतुष्ट होने पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण को निर्धारित जुर्माना वसूल करते हुए मानचित्र स्वीकृत कर दिया जाएगा। तथा जवाब से असंतुष्ट होने पर नियत प्राधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये गये निर्माण को अवैध निर्माण घोषित कर के अपने स्तर से ध्वस्तीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। नियत प्राधिकारी द्वारा पारित ध्वस्तीकरण आदेश के विरुद्ध संबंधित पक्ष नियंत्रक प्राधिकारी/जिला अधिकारी के यहां अपील दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की अपील किए जाने पर नियंत्रक प्राधिकारी/ जिला अधिकारी अपील को सुनवाई की स्वीकृति प्रदान किए जाने पर नियत प्राधिकारी से संबंधित मामले की पत्रावली को नियंत्रक बोर्ड में तलब करते हुए मामले की सुनवाई किए जाने का प्रावधान है। तत्पश्चात नियंत्रक प्राधिकारी बोर्ड सदस्यों की स्वीकृति के उपरांत नियत प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अथवा पक्ष में आदेश जारी किए जाने का प्रावधान है। इस संबंध में शिकायतकर्ता सत्य प्रिय ने कहा है कि मंदिर कालिया वाला पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किए गए आवासीय एवं व्यवसायिक निर्माण बिना किसी विधिक अधिकार के अवैध लाभ प्राप्त करने की उद्देश्य किया गया है जो पूरी तरह से अवैध है। निर्माण कर्ताओं को कोई कानूनी अधिकार मंदिर की संपत्ति पर निर्माण किए जाने का नहीं है। सत्य प्रिय का यह भी कहना है कि यह प्रकरण क्षेत्र की आम जनता की धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ जनहित का प्रकरण है। उनके द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस में अनेकों बार शिकायत की जाने के उपरांत भी नियत प्राधिकारी धामपुर क्षेत्र द्वारा मामले को गंभीरता से न लेकर लटकाने का काम किया जा रहा है। यदि नियत प्राधिकारी धामपुर क्षेत्र द्वारा उपरोक्त प्रकरण में कानून सम्मत निर्णय नहीं लिया जाता है तो तो उनके द्वारा नियत प्राधिकारी धामपुर क्षेत्र एवं नियंत्रक प्राधिकारी जनपद बिजनौर के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में शीघ्र ही रिट पिटीशन दाखिल की जाएगी।

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