अपर जिलाधिकारी ने विवाह पंजीकरण पर मांगी आपत्ति।

schedule
2024-11-11 | 18:20h
update
2024-11-11 | 18:21h
person
Jamal Ali Khan
domain
eastindiatimes.in

बिजनौर।
विशेष विवाह अधिकारी/अपर जिलाधिकारी वि०रा० ने जानकारी देते हुए बताया कि अक्षय कुमार शर्मा पुत्र प्रमोद कुमार निवासी मकान नं0 302 आवास विकास कालौनी बनाम आशीमा नाथ पुत्री अनिल नाथ निवासी मिशन कम्पाउण्ड वार्ड सं०-3 सिविल लाईन प्रथम विशाल कुमार पुत्र तेजपाल सिंह निवासी ग्राम बादशाहपुर थाना रेहड तहसील धामपुर बनाम सरिता पत्नी स्व० सोनपाल सिंह निवासी ग्राम बादशाहपुर थाना रेहड तहसील धामपुर, लक्की कुमार पुत्र जयपाल सिंह निवासी ग्राम हरेवली पो० खास थाना शेरकोट तहसील धामपुर बनाम रुकसार परवीन उर्फ स्नेहा पुत्री अब्दुल निवासी मोहल्ला लाल सराय कस्बा व थाना बढापुर तहसील धामपुर, शुभम चौधरी पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम रसूलपुर पिरथी उर्फ आदमपुर तहसील बिजनौर बनाम किरन पुत्री स्व० अंकुल कुमार निवासी ग्राम छाछरी टीप परगना दारानगर तहसील बिजनौर, रेषव पुत्र पवन कुमार निवासी ग्राम मंगोलपुरा रूपचन्द थाना कोतवाली शहर तहसील व जिला बिजनौर बनाम दिव्या पुत्री बलराम सिंह निवासी ग्राम रामपुर नौआबाद थाना हल्दौर तहसील व, शुभम कुमार पुत्र विनोद सिंह निवासी काजीवाला हैरतपुर पुरू थाना व तहसील नगीना बनाम नाजिद परवीन पुत्री नाजिम निवासी ग्राम काजीवाला हैरतपुर पुरू थाना व तहसील नगीना द्वारा विशेष विवाह के पंजीकरण के लिए विशेष विवाह अधिनियम-1954 के अर्न्तगत विवाह के पंजीकरण के लिए न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। उन्होंने बताया कि उक्त विवाहों के पंजीकरण के सम्बन्ध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह नियत 14, नवंबर तक किसी भी कार्य दिवस में न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि के बाद किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि शहबाज अहमद पुत्र शमीम अहमद निवासी ग्राम मिठान कुवंर प्रताप सिंह पोस्ट पावटी थाना हल्दौर तहसील बिजनौर , ने विशेष विवाह के पंजीकरण के लिए विशेष विवाह अधिनियम-1954 के अंतर्गत विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त विवाह के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह नियत 12 नवम्बर तक किसी भी कार्य दिवस में न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि के बाद किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

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