रिपोर्ट मुनीश उपाध्याय।
बिजनौर।
14 नवंबर के अंक में सम्मानित समाचार पत्र ईस्ट इंडिया टाइम्स के द्वारा जनपद बिजनौर के जिला संवाददाता मुनीश उपाध्याय की रिपोर्ट के आधार पर नगीना तहसील क्षेत्र में नियमों के विरुद्ध किए जा रहे मिट्टी खनन के कारोबार के संबंध में समाचार को प्रमुखता के आधार पर प्रकाशित किया था। जिसका जिला प्रशासन पर 24 घंटे के अंदर असर होता नजर आया। जिला अधिकारी अंकित कुमार ने अवैध रूप से किया जा रहे हैं मिट्टी खनन कारोबार पर लगाम लगाते हुए निर्देश जारी किए हैं ।जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने बताया कि 12. नवंबर की अपराह्न 5-30 बजे कलक्ट्रेट के महात्मा विदुर सभागार में अवैध खनन/परिवहन के सम्बन्ध में बैठक की गयी थी। उक्त बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा साधारण मिट्टी की ऑनलाईन अनुमति के आधार पर एक ही व्यक्ति द्वारा अनुमति का दुरुप्रयोग कर कई स्थानों पर मिट्टी परिवहन कर भराव कार्य किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया था। उक्त के अतिरिक्त दैनिक समाचार पत्रों/इलैक्ट्रॉनिक मीडिया एवं शिकायती पत्रों व दूरभाष के माध्यम से भी निरन्तर साधारण मिट्टी के रात्रि में अवैध खनन/परिवहन की शिकायतें/सूचनाएँ प्राप्त हो रही है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (पैतालिसंवा संशोधन) नियमावली, 2018 (अधिसूचना सं0 641/86-2018-153 (सामान्य) / 2017 दिनांक 27.03.2018 द्वारा साधारण मिटटी / साधारण मृदा की रायल्टी शून्य कर दी गयी है। लेकिन वर्तमान में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० शासन लखनऊ के कार्यालय पत्र सं० 362/एम0- 228/2017 (खनन नीति) दिनांक 06.08.2021 के क्रम में upminemitra.in पोर्टल पर साधारण मिट्टी ऑनलाईन के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिसमें किसानों के निजी उपयोग हेतु एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा साधारण मिटटी निकासी के लिए ऑनलाईन पंजीकरण/आवेदन की निर्धारित प्रक्रिया के क्रम में सम्बन्धित कृषक/अन्य व्यक्ति द्वारा ऑनलाईन आवेदन कर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने एवं अनुमति के उपरान्त मिट्टी खनन /भराव का कार्य कर सकता है। जनपद स्तर से निर्गत समस्त अनुमति हस्तचालन विधि द्वारा निर्गत की जा रही है। साधारण मिट्टी के लिए शासन द्वारा निर्धारित उपर्युक्त पोर्टल व निर्धारित प्रक्रिया के अधीन साधारण मिटटी का खनन / परिवहन नियमानुसार अनुमति लेकर किया जाना है। रात्रि में मिट्टी निकासी से दुर्घटना होने व अवैध खनन होने की प्रबल सम्भावना प्रायः बनी रहती है। इसके अलावा जनपद में नेशनल हाईवे द्वारा सड़क निर्माण कार्य हेतु साधारण मिट्टी की निकासी/परिवहन अनुमति प्राप्त कर किया जा रहा है, जिसमें समय की बाध्यता रहती है तथा कार्य नियत समयावधि में समाप्त करना होता है।
उन्होंने उपरोक्त सम्बन्ध में समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी (पुलिस), समस्त तहसीलदार, खान अधिकारी/खान निरीक्षक तथा समस्त थानाध्यक्ष जनपद बिजनौर को निर्देशित किया है कि आप यह सुनिश्चित करें कि रात्रि में नेशनल हाईवे के कार्यों को छोड़कर किसी भी दशा में आपके क्षेत्रान्तर्गत वैध/अवैध रूप से मिट्टी का खनन/परिवहन न होने पाए। जनपद में नेशनल हाईवे के कार्यों को छोड़कर साधारण मिटटी निकासी/भराव का कार्य उपरोक्त पोर्टल पर निर्गत किसानो के निजी उपयोग हेतु पंजीकरण प्रमाण पत्र व जनपद स्तर से निर्गत साधारण मिट्टी की निकासी के अनुज्ञा पत्र के आधार पर सांय 06-00 से प्रातः 06-00 बजे तक पूर्णरूप से प्रतिबन्धित रहेगा। उक्त समयावधि में साधारण मिट्टी की निकासी/भराव/परिवहन का कार्य पूर्णतयः अवैध खनन की श्रेणी में समझा जायेगा।