महंगे प्राइवेट स्कूल में कराना चाहते हैं दाखिला, आरटीई के तहत करें आवेदन

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Jamal Ali Khan
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सरकार उठाएगी शिक्षा का खर्च

जनपद के 840 निजी स्कूलों में 25% सीटें निर्धन और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित, आवेदन 1 दिसंबर से

ईस्ट इंडिया टाइम्स एसपी कुशवाहा।

देवरिया।
जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने अवगत कराया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत जनपद के 840 निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटें निर्धन और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए सुरक्षित की गई हैं। इस योजना के तहत एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चे इन विद्यालयों में प्रवेश के पात्र होंगे। अभिभावक 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आरटीई पोर्टल (www.rte25upsdc.gov.in) पर आवेदन कर सकते हैं। यह सुविधा उन्हीं विद्यालयों के लिए उपलब्ध होगी, जो आवेदक के निवास स्थान से 1 किलोमीटर के भीतर स्थित हों। उन्होंने बताया है कि यह योजना वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ने का एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है। इस पहल से शैक्षणिक सत्र 2024-25 में सैकड़ों बच्चों को उनके अधिकार का लाभ मिलेगा। दुर्बल आय वर्ग के बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। सरकार उनके फीस की प्रतिपूर्ति करेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार, गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा-1 या पूर्व-प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिया जाना अनिवार्य है। इसके अंतर्गत चयनित बच्चों की पूरी फीस सरकार वहन करेगी और साथ ही ड्रेस, पाठ्य सामग्री तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए 5,000 रुपये अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे।
अभिभावक अपने निवास स्थान से एक किमी के दायरे में स्थित विद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन की जांच और सत्यापन के पश्चात चयन प्रक्रिया लॉटरी के माध्यम से पूर्ण होगी। लॉटरी में चयनित बच्चों का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। यह प्रक्रिया चार चरणों में संपन्न होगी, जिसमें प्रथम चरण 1 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच आयोजित होगा, द्वितीय चरण जनवरी, तृतीय चरण फरवरी और चतुर्थ चरण मार्च 2025 तक चलेगा।
जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता श्रेणियों में अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग, एचआईवी/कैंसर पीड़ित अभिभावकों के बच्चे, निराश्रित और दिव्यांग बच्चे तथा बीपीएल श्रेणी के परिवार शामिल हैं। आवेदन पत्र के साथ निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और यदि आवश्यक हो तो दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

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