आस- पास मे हो बाल विवाह तो तुरन्त करे काल 1098 उत्तर प्रदेश पुलिस।

schedule
2024-12-11 | 16:26h
update
2024-12-11 | 16:26h
person
eastindiatimes.in
domain
eastindiatimes.in

दैनिक ईस्ट इंडिया टाइम्स मनोज कुमार सोनी ब्यूरो रिपोर्ट।

सोनभद्र,उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग लखनऊ के निर्देश के क्रम में सोनभद्र जिलाधिकारी के आदेशानुसार थाना राबर्ट्सगंज अंतर्गत धार्मिक स्थल दंडईत बाबा मंदिर व राम जानकी मन्दिर पर उपस्थित पंडित एवं पुजारीयो को बाल विवाह रोकथाम के प्रति जागरूक किया गया साथ ही उन्हें टीम द्वारा बताया गया की अधिकांश धार्मिक स्थलों पर तमाम दर्शनार्थियों के समक्ष बाल विवाह होता है जब की बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत सीधे- सीधे अनुसंशा है की बाल विवाह में किसी भी तरह की भागीदारी दंडनीय अपराध है जिसके तहत किसी भी मंदिर धार्मिक स्थलों पर विवाह होने से पूर्व यह अवश्य जानकारी करे की बालक की उम्र 21 वर्ष व बालिका की उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जिसके लिए उनके विधिक आयु प्रमाण पत्र की जांच के उपरांत ही विवाह की अनुमति करे। क्यो की बाल विवाह एक ऐसी सामाजिक कुरीति है, जो कानून बनने एवं विभिन्न प्रावधानों के बाबजूद ज्यों के त्यों बनी हुई है जिसका असर बच्चों के पूरे जीवन चक्र को प्रभावित करता है।ओ आर डब्ल्यू शेषमणि दुबे द्वारा बताया गया कि अपने आस-पास के हो रहे बाल विवाह की जानकारी तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन की टोल फ्री नम्बर 1098 पर दिया जा सकता है। सूचना देने वाले ब्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाता है।

Advertisement

मौकेपर पर कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर से केंद्र प्रशासक दीपिका सिंह जिला बाल संरक्षण इकाई से संरक्षण अधिकारी रोमी पाठक,गायत्री, ओ आर डब्लू शेषमणि दुबे चाइल्ड हेल्प लाइन से काउंसलर अमन सोनकर,सुपरवाइजर सुधा गिरी , मंदिर के पंडित पुजारी तथा वहा उपस्थित दर्शनार्थी मौजूद रहे।

Post Views: 206
Advertisement

Imprint
Responsible for the content:
eastindiatimes.in
Privacy & Terms of Use:
eastindiatimes.in
Mobile website via:
WordPress AMP Plugin
Last AMPHTML update:
05.06.2025 - 20:34:35
Privacy-Data & cookie usage: