नाबालिक को बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी को नौ साल बाद मिला न्याय?

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माननीय न्यायालय ने दोषी मानते हुए आरोपी को सुनाई कड़ी सजा व लगाया जुर्माना

रिपोर्ट – कुलदीप दुबे

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इटावा,यूपी। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में माननीय न्यायालय ने आज अपना फैसला सुनाते हुए एक आरोपी को घनघोर अपराध कारित करने वाले सजा सुनाते हुए उस पर जुर्माना भी लगाया है. दरहसल वादी मुकदमा राजकुमार ने थाना भरथना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसकी नाबालिक (14 वर्षीय) पुत्री को दिनांक 12/10/15 के दिन राहुल नामक लड़का उनकी बेटी को बहला फुसलाकर कर अपने साथ ले गया और बेटी के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया. आरोप पत्र मध्य न्यायालय में धारा 363, 366, 376 आईपीसी और 3/4 पोक्सो में अभियोग दाखिल किया गया था। माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश राखी चौहान ट्रिंग रेप केसेस पॉक्सो कोर्ट इटावा
ने अंतर्गत धारा 366 आईपीसी में 10 वर्ष का करावास व 10,000 रुपए का जुर्माना और 376 आईपीसी में 10 वर्ष का कारावास तथा 20,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। माननीय न्यायालय में सरकार की ओर से विशेष शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने कड़ी पैरवी करते हुए नाबालिक को न्याय दिलाने का काम किया है।

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