नाबालिग लड़की से रेप करने वाले आरोपी को पाक्सो एक्ट कोर्ट ने सुनाया 30 साल की सजा

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ईस्ट इंडिया टाइम्स राजेन्द्र सिंह धुआँधार

कन्नौज। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट अलका यादव ने मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराया। उसे 30 साल के कठोर कारावास तथा 30500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्मान अदा न किए जाने पर दो साल की कैद और भुगतने का आदेश दिया है।विशेष लोक अभियोजक किशोर दोहरे ने बताया कि हरदोई जनपद के मल्लावा थाना क्षेत्र निवासी महिला ने 19 मार्च 2021 को कोतवाली कन्नौज में प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें कहा था कि वह जिला कन्नौज स्थित मायके में तीन वर्षीय पुत्री को लेकर आई थी। दोपहर करीब दो बजे अंबेडकर नगर सरायमीरा निवासी सुनील पुत्र स्व. रामनिवास दूसरे मकान पर चारपाई बना रहा था। वहां घर का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। उसकी पुत्री वहां खेलने पहुंच गई। उसे अकेला पाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना करते हुए दो लोगों असनीत व शिवा ने देख लिया और घर जाकर सूचना दी। इस पर मायके के सभी लोग मौके पर पहुंच गए। वहां बच्ची की हालत बेहद खराब थी। उसने 112 डायल करके पुलिस को बुलाया। पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया और थाने लेकर गई। इस प्रार्थनापत्र पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। इसके बद सुनवाई चली जो शनिवार को पूरी हो गई।विशेष न्यायाधीश ने दोषी ठहराते हुए सुनील को 30 साल की कठोर सजा के साथ 30500 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जुर्माना न देने पर दो साल की कैद और भुगतनी होगी। न्यायाधीश ने जुर्माने की रकम में से आधी पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए हैं।

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