हत्या का अपराध घटित करने वाले आरोपियो को आजीवन कारावास एवं पॉच-पॉच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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Jamal Ali Khan
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दैनिक ईस्ट इंडिया टाइम्स मनोज कुमार सोनी ब्यूरो रिपोर्ट।

सिंगरौली ,दिनांक 04-07-2022 को फरियादी अजय मुण्डा द्वारा थाना विन्ध्यनगर में इस आशय की सूचना दी गई कि वह सिम्पलेक्स कालोनी में कच्चा घर बनाकर अपनी मां मगरी देवी के साथ रह कर मजदूरी का काम करता है। उसकी मां भी मजदूरी का काम करती थी, उसके घर से उसके पड़ोसी मनीष उर्फ कोचे की पूर्व से विवाद चला आ रहा था, जिसका मामला न्यायालय में चल रहा है। मनीष उर्फ कोचे उसकी मां से मिलने पर अपशब्द व गाली बकता था। दिनांक 03.07.2022 को शाम लगभग 7:00 बजे जब वह बाजार चला गया था तो मनीष उर्फ कोचे पुराने विवाद को लेकर अपने दोस्तों के साथ उसके घर आया और मां को गंदी गंदी मां-बहन की गालियां देने लगा। तब उसकी मां ने विरोध किया तो वह अपने दो-तीन दोस्तों के साथ मां के साथ लाठी-डण्डा से मारपीट करने लगा। उसकी मां जमीन पर गिर गई तो मनीष उर्फ कोचे अपने दोस्तों के साथ मिलकर जान से मार डालने की नियत से उसके मां के सिर में मारा, जिससे उसके सिर व आंख में चोट लगी, खून बहने लगा। हल्ला-गोहार सुनकर पड़ोसियों के इकट्ठा होने पर मनीष उर्फ कोचे अपने दोस्तों के साथ यह धमकी देते हुए भाग गया कि किसी से बताओगी तो जान से खत्म कर देंगे। पड़ोस के लोग, मां को ईलाज के लिए जिला अस्पताल वैढ़न लाए। वह भी घर आया, जानकारी प्राप्त होने पर जिला अस्पताल वैढ़न आया, जहाँ उसकी मां की मृत्यु हो गई। उसकी मां को मनीष उर्फ कोचे अपने दोस्तों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश को लेकर जान से मार डालने की नियत से सिर में मारा है, जिससे चोट लगी और खून बहने लगा। ईलाज हेतु जिला अस्पताल वैढ़न लाने पर मृत्यु हो गयी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना विंध्यनगर में अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया था।

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पुलिस की कार्यवाही – फरियादि की उक्त रिपोर्ट पर थाना विंध्यनगर में आरोपीयों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 305 / 2022 अन्तर्गत् धारा 302,506, 34 भादवि पंजीबद्ध किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुये पुलिस द्वारा प्रकरण को सनसनीखेज की श्रेणी में चिन्हित कर चालान माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक यू.पी. सिंह तत्कालीन थाना प्रभारी विंध्यनगर जिला सिंगरौली द्वारा की गई थी।
माननीय न्यायालय आर.एन.चंद , सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत आरोपी मनीष उर्फ ओबेराम एवं रमेश मुण्डा के विरूद्ध हत्या का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपीयो को आजीवन करावास एवं पॉच-पॉच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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