दहेज लोभी पति ने सात वर्ष पहले पत्नी की आग में जलाकर हत्या करने पर पति को 10 वर्ष की सजा

schedule
2025-01-08 | 17:15h
update
2025-01-08 | 17:15h
person
Jamal Ali Khan
domain
eastindiatimes.in

ईस्ट इंडिया टाइम्स राजेन्द्र सिंह धुआँधार

कन्नौज। दहेज की मांग नहीं पूरी होने पर पति ने सात वर्ष पहले पत्नी की आग लगाकर हत्या कर दी थी। एफटीसी न्यायाधीश हरेंद्र नाथ ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर आरोपी पति को दोषी करार देकर 10 वर्ष की सजा सुनाई।सदर कोतवाली के गांव बंसरामऊ निवासी धनीराम ने वर्ष 2013 में पुत्री रीना का विवाह थाना ठठिया के गांव सुरसा निवासी राजेंद्र राठौर से किया था। शादी के कुछ वर्ष बाद राजेंद्र दहेज की मांग कर रीना के साथ मारपीट करने लगा। अप्रैल 2018 में तंग आकर रीना मायके चली आई। कुछ दिनों के बाद सास-ससुर भरोसा देकर मायके से ले गए। राजेंद्र उसके बाद भी रीना को प्रताड़ित करके दहेज के लिए दबाव बनाता रहा।एक मई 2018 की रात को राजेंद्र राठौर ने रीना पर केरोसीन डालकर आग लगा दी। धनीराम की तहरीर पर पुलिस ने राजेंद्र के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की। विवेचक ने पति के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। दोषी को बतौर अर्थदंड 10 हजार रुपये जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए। दोषी की जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का भी आदेश दिया।

Advertisement

Post Views: 38
Advertisement

Imprint
Responsible for the content:
eastindiatimes.in
Privacy & Terms of Use:
eastindiatimes.in
Mobile website via:
WordPress AMP Plugin
Last AMPHTML update:
31.01.2025 - 06:33:13
Privacy-Data & cookie usage: