ईस्ट इंडिया टाइम्स एस पी कुशवाहा

देवरिया पुलिस लाईन देवरिया के प्रेक्षा गृह में विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस0जे0पी0यू0) की मासिक समीक्षा बैठक माह फरवरी, 2025 का आयोजन जय प्रकाश तिवारी, संरक्षण अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई देवरिया की अध्यक्षता में किया गया। बैठक का संचालन करते हुए तिवारी ने बताया कि आज की बैठक का मुख्य बिंदु बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) पर चर्चा करना था। इस दौरान बाल भिक्षावृत्ति कानून, बाल भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम-1958 एवं किशोर न्याय अधिनियम-2015 के बारे में जानकारी दी गई।
उन्होंने बताया कि बाल भिक्षावृत्ति एक तरह का अपराध है, जिसे संगठित समूह या व्यक्तियों द्वारा भी कराया जाता है। शहर के प्रमुख चौराहों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिरों आदि स्थानों पर बच्चों को अक्सर भिक्षावृत्ति करते देखा जाता है। इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा वृहद जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, साथ ही बाल भिक्षावृत्ति कराने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है। बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त होने वाले बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर उनके संरक्षण एवं पुनर्वास की प्रक्रिया अपनाई जाती है।
इस अवसर पर मंत्री सिंह, सदस्य बाल कल्याण समिति ने बाल कल्याण समिति के कार्यों की जानकारी दी। प्रभारी निरीक्षक थाना ए0एच0टी0यू0 राकेश सिंह ने एस0जे0पी0यू0 के कर्तव्य एवं दायित्व तथा बाल भिक्षावृत्ति एस0ओ0पी0 पर चर्चा की। श्रम विभाग के प्रतिनिधि दिनेश कुमार ने श्रम विभाग से संबंधित विषयों पर प्रकाश डाला।
इसके अलावा, अनिल कुमार सोनकर, जिला परिवीक्षा अधिकारी, अनिल कुमार यादव, उप निरीक्षक, नीतू भारती, प्रबंधक, एवं मीनू जायसवाल, मनोवैज्ञानिक, वन स्टॉप सेंटर ने महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रबंधन से संबंधित विषयों पर जानकारी दी। बैठक में अमित उपाध्याय, केस वर्कर, चाइल्ड हेल्पलाइन, अमितेष यादव, ओ0आर0डब्लू0, जिला बाल संरक्षण इकाई, आकाश सिंह कुशवाहा, आरक्षी थाना ए0एच0टी0यू0 सहित समस्त थानों पर नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

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