रिपोर्ट सुदेश वर्मा

बागपत /बडौत /दोघट थाना पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को 08 वर्ष की कठोर कारावास और ₹5000 का जुर्माना सुनाया है। दोषियों में 1- ओमवीर पुत्र रतन सिंह, 2- अरविंद पुत्र जगदीश, और 3- नरेंद्र उर्फ नरेश शामिल हैं। इनके खिलाफ थाना दोघट में मुकदमा संख्या 208/2021 अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज किया गया था।
यह मुकदमा पुलिस महानिदेशक उ.प्र. राजीव कृष्ण के निर्देश पर प्रभावी अभियोजन के तहत चलाया गया। बागपत के पुलिस अधीक्षक सुरज कुमार राय के दिशा-निर्देशन में टीम ने ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिससे अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया। न्यायालय ने दिनांक 08.07.2025 को अपना फैसला सुनाते हुए तीनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
बागपत पुलिस ने बताया कि अपराधियों को सज़ा दिलाना उनकी प्राथमिकता है और “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। इसी तरह अन्य अपराधियों को भी कानून के शिकंजे में लाया जाएगा।