रिपोर्ट एस पी कुशवाहा /

देवरिया/ जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि सब्सिडी युक्त घरेलू गैस सिलिंडर, जिसका वजन 14.2 किलोग्राम तथा रंग लाल होता है, का उपयोग केवल घरेलू कार्यों के लिए अनुमन्य है। इसका किसी भी प्रकार से व्यावसायिक उपयोग वर्जित है और यह दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
उन्होंने जनपद के होटल, रेस्टोरेंट, ठेला एवं खोमचा संचालकों से अपील की है कि वे केवल वाणिज्यिक गैस सिलिंडर (19 किलोग्राम) का ही प्रयोग करें तथा गैस से सम्बन्धित सभी आवश्यक अभिलेख अपने प्रतिष्ठान पर उपलब्ध रखें।
जिला पूर्ति अधिकारी ने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोकने के लिए समय-समय पर जांच एवं छापेमारी की कार्रवाई की जाती है। यदि जांच के दौरान किसी प्रतिष्ठान पर घरेलू सिलिंडर का व्यावसायिक उपयोग पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।