रिपोर्ट आदिल अमान

कायमगंज/फर्रुखाबाद
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट माला कुमारी की अदालत ने गुरुवार को वर्ष 1990 के लंबे समय से चले आ रहे विवाद में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त छोटे खा को दोषी ठहराया।
मामले में अभियुक्त पर वादी से 20 हजार रुपये उधार लेने के बाद उसे वापस न करने तथा मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। यह मामला 12 दिसंबर 1990 को थाना कंपिल में दर्ज हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे विवेचना हेतु कोतवाली कायमगंज स्थानांतरित कर दिया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए गवाहों के बयान दर्ज किए और साक्ष्य इकट्ठा किए। अदालत में विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों को पेश करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य को साबित किया। अदालत ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्यों का गहन अध्ययन किया और उन्हें मामले को संदेह से परे साबित मानते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की।
पीठासीन अधिकारी माला कुमारी ने अभियोजन पक्ष और आरोपी के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद छोटे खा को अपराधी मानते हुए तीन वर्ष के कारावास और दो हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन की ओर से अंकित कुमार ने पैरवी की जबकि थाना स्तर से कॉस्टेबल मुनेंद्र ने भी मामले में सहयोग किया।