ईस्ट इंडिया टाइम्स रिपोर्ट संजीव कुमार सक्सेना



फर्रुखाबाद।
जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उधिमता विकास केन्द्र फरुखाबाद द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु 2025 और 2026 के अन्तर्गत उद्यम की
स्थापना के लिए इच्छुक बेरोजगार व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। योजना के अन्तर्गत उद्योग क्षेत्र ईकाइ हेतु अधिकतम रुo 25 लाख एवं सेवा क्षेत्र में इकाइयों हेतु 10 लाख की धनराशि बैंकों के माध्यम से ऋण के रुप में उपलब्ध कराया जाएगा। कुल परियोजना लागत का 25
प्रतिशत उधोग क्षेत्र हेतु अधिकतम रुपए 25 लाख
तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम रु 2.50 लाख की सीमा तक मार्जिन मनी (अनुदान) उपलब्ध कराया जाएगा जो उद्यम के वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त
अनुदान में परिवर्तित हो जायेगा। आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए एवं उसकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की होनी चाहिए। आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदन केवल आनलाइन स्वीकार किए जायेंगे। अधिकतम जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं
उधमिता विकास केन्द्र ठंडी सड़क फर्रुखाबाद से सम्पर्क
किया जा सकता है।