ईस्ट इंडिया टाइम्स रिपोर्ट सौरभ अग्रवाल /
फिरोजाबाद /जिला समाज कल्याण अधिकारी राजमती ने जानकारी देते हुए बताया कि, विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा प्रायोजित एवं उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, लखनऊ द्वारा संचालित प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पी०एम०-अजय) योजनान्तर्गत ग्रान्ट इन एड (आय सृजक योजनाएं) का कियान्वयन किया जा रहा है। जिसमें, ऐसे व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाएगा जो, यह पात्रता/अर्हता रखते हों जैसे कि, अनुसूचित जाति का व्यक्ति एवं जनपद का निवासी हो, आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य हो, परियोजना की जरूरत के अनुसार साक्षर हो, क्लस्टर एवं समूह के रूप में कार्य करने का इच्छुक हो, पूर्व में निगम द्वारा संचालित समस्त योजनाओं एवं अन्य किसी संस्था का बकायेदार/डिफाल्टर न हो तथा ओ०टी०एस० के माध्यम से ऋण की अदायगी न की हो और उसका सीआईबीआईएल स्कोर अच्छा हो।

उन्होंने बताया कि, लाभार्थी की वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है परन्तु रू0 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार) रूपये वार्षिक वाले परिवार को वरीयता प्रदान की जायेगी, सी०जी०टी०एम०एस०ई० कवर फीस लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी, ग्रान्ट इन एड (आय सृजक योजनाऐ) योजनान्तर्गत परियोजना स्थापित करने हेतु प्रति व्यक्ति रू० 50000/- अथवा प्रोजेक्ट धनराशि का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, सहायता अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा तथा परियोजना लागत की अवशेष धनराशि बैंक ऋण के रूप में होगी, परियोजना लागत का 5 प्रतिशत अंशदान लाभार्थी द्वारा बैंक में देय होगा। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक लाभार्थी ऑनलाईन पोर्टल https://grant-in-aid.Upscfdc.in/ अथवा कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन कर सकते है।

उन्होंने बताया कि, योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र के समस्त अनुसूचित जाति के आवेदक किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित विकास खण्ड में कार्यरत सहायक विकास अधिकारी (स०क०) / ग्राम विकास अधिकारी (स०क०) और नगरीय क्षेत्र के व्यक्ति कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) पदेन जिला प्रबन्धक उ० प्र० अनु० जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, कक्ष सं० 202 बी, द्वितीय तल, विकास भवन, सिविल लाइन, दबरई में उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं।

By jamal

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