ईस्ट इंडिया टाइम्स रिपोर्ट आदिल अमान

कायमगंज/फर्रुखाबाद
शिवरई मठ गांव में स्थित काफी साल पुरानी खान बहादुर बाबा सैय्यद की मजार को लेकर धार्मिक उन्माद फैलाने के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के कुल 44 नामजद और करीब 100 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
कोतवाली क्षेत्र के शिवरईमठ गांव में स्थित प्राचीन खान बहादुर बाबा सैय्यद की मजार पर 1 अगस्त को ग्रामीण खड़क सिंह द्वारा टाइल्स और ग्रिल क्षतिग्रस्त करने की घटना के बाद से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। इस मामले में पुलिस पहले ही खड़क सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चुकी है। सुरक्षा को लेकर मजार के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए गए थे। भू अभिलेख में भी इस स्थल मजार के रूप में अंकित है। लेकिन 7 अगस्त को विवाद ने नया मोड़ लिया, जब गांव के सुनील चक कुमार, अनिवेश, विनय, आकाश, पप्पू उर्फ वीरेंद्र, रवींद्र राजपूत, पल्लू, प्रमोद कठेरिया, सुरेंद्र, गौरव, सोवरन, सुरजीत, अमित, आलोक उर्फ काली, ऋषभ, अंकित, आदेश, सूरज, दिलीप, सतेंद्र, राहुल, भोले, विनोद, गजराज, ब्रजपाल, रवींद्र वर्मा, अमन, शशीकांत, कैमापुर निवासी अंशू जाटव, शीलू, उलियापुर अजय, जहानपुर उदित चौहान, पप्पू उर्फ सत्येंद्र, राहुल, दिलीप सिंह, नगर के मोहल्ला चिलाका निवासी आकाश, पटवनगली निवासी प्रभात कश्यप, समेत 100 व्यक्ति अज्ञात अन्य लोग मजार को शिव मंदिर बताते हुए नारेबाजी करते हुए पहुंच गए। आरोप है कि उन्होंने धर्म और जाति के आधार पर भीड़ जुटाकर शत्रुता फैलाने की कोशिश की और सीसीटीवी कैमरे हटाने का प्रयास किया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान धार्मिक भाषण और नारेबाजी से माहौल गरमा गया। इसी बीच मौके पर मौजूद गुड्डू, मसकूर, आफताब, शफीक, आजम, दिलशाद और खुर्शीद ने भी धार्मिक नारेबाजी की, जिससे तनाव और बढ़ गया। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की यह हरकत सार्वजनिक शांति भंग करने और धार्मिक वैमनस्य फैलाने के अपराध की श्रेणी में आती है। एसआई जगदीश वर्मा की तहरीर पर सभी आरोपियों पर बीएनएस की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। संवेदनशीलता को देखते हुए क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है और शांति बनाए रखने की अपील की गई है।