ईस्ट इंडिया टाइम्स राजेन्द्र सिंह धुआँधार

कन्नौज। प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्णिमा पाठक ने पत्नी समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 40-40 हजार का जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर दो-दो साल के सश्रम कारावास भुगतना होगा।अपर शासकीय अधिवक्ता नवीन दुबे ने बताया कि श्रीकृष्ण निवासी मुर्रा थाना सौरिख ने सौरिख थाने में अपनी बहू सीमा पाल पत्नी स्व. इन्द्र पाल निवासी ग्राम नगरिया तारवार, मनोज पुत्र रतीराम निवासी ग्राम हूसेपुर तुर्कन, थाना सौरिख, राजेश कुमार, अशोक कुमार पाल पुत्रगण रामकिशन निवासीगण कर्री थाना सौरिख के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि उसका पुत्र इन्द्रपाल नगरिया तालपार में पत्नी सीमा के साथ रहता था। सीमा प्राथमिक शिक्षिका तथा इन्द्रपाल प्राइवेट स्कूल में शिक्षक था। आरोप लगाया कि कुछ समय पहले सीमा के नाजायज संबंध अशोक के साथ हो गए। इस कारण पुत्र व बहू के बीच तनाव रहता था। सीमा ने कई बार उसे जान से मारने की धमकी दी थी। 26 नवंबर 2020 की रात करीब 12.30 बजे तीन आदमी उसके मकान पर आए और दरवाजा खटखटाया। सीमा ने दरवाजी खोला तो सभी ने ऊपर आकर पुत्र के साथ मरापीट शुरू कर दी। शोर सुनकर किरायेदार आ गए तो सीमा ने सभी को भगा दिया। छोटा पुत्र जो दूसरे कमरे में सो रहा था वह बाहर आया तो देखा सीमा समेत सभी आरोपी बेटे इन्द्रपाल को बुरी तरह से मार रहे थे। इससे वह अचेत हो गया। पुत्र सुधीर ने बचाने का प्रयास किया तो उसे जान से मारने की धमकी देकर दूसरे कमरे में बंद कर दिया। सीमा ने प्रदीप पुत्र लाल सहाय जो उसके (श्रीकृष्ण के) भावलपुर स्थित मकान में रहता है को फोन कर इन्द्रपाल के मरने की सूचना दी। उसकी सूचना पर उसे घटना की जानकारी हुई। मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद विवेचक प्रभारी निरीक्षक विजय बहादुर शर्मा ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई पूरी होने के बाद अपर जिला जज एवं सत्र न्ययाधीश कक्ष संख्या 2 पूर्णिमा पाठक ने प्रेमिका, प्रेमी समेत चारों आरोपियों को दोषी पाया। सभी को आजीवन कारावास तथा 40-40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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