जरवल में जलमग्न की भूमि पर बने मकान पर चला बुलडोजर,हाईकोर्ट के आदेश पर हुयी कार्यवाही
ईस्ट इंडिया टाइम्स / संवाददाता मेराज अहमद
बहराइच। उच्च न्यायालय के आदेश पर जरवल में जलमग्न की भूमि पर बने दो मंजिला मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर तहसीलदार कैसरगंज न्यायालय ने जलमग्न की भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया था। बृहस्पतिवार को नायब तहसीलदार जरवल राजस्व कर्मियों और पुलिस बल की मौजूदगी में मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जरवल नगर पंचायत के मोहल्ला अहमद शाह नगर में उच्च न्यायालय के आदेश पर जलमग्न की भूमि गाटा संख्या 589 पर बने आयशा खातून के मकान के ध्वस्तीकरण का आदेश न्यायालय तहसीलदार कैसरगंज ने 8 दिसम्बर 23 को पारित कर दिया था। पूर्व चैयरमैन मो.वसी अंसारी के पुत्र अरसद आलम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जलमग्न की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया था उच्च न्यायालय के आदेश पर तहसीलदार कैसरगंज ने बेदखली का आदेश पारित कर दिया था। न्यायालय के आदेश पर बृहस्पतिवार को नायब तहसीलदार जरवल पी.पी.गिरी, राजस्व निरीक्षक वाहिद कमाल,लेखपाल राम किशुन,थानाध्यक्ष जरवलरोड ब्रजराज प्रसाद, उपनिरीक्षक भृगुनाथ सिंह, आदित्य कुमार,आरक्षी,राहुल कुमार यादव, रणंजय साहनी के साथ भारी पुलिस बल लगाकर जेसीबी से मकान के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू कर दी है। जलमग्न की भूमि पर बने दो मंजिला मकान को जेसीबी और कटर मशीन लगाकर ढहाया जा रहा है। नायब तहसीलदार जरवल पी.पी. गिरी ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर तहसीलदार कोर्ट ने अवैध कब्जा हटाने का आदेश पारित किया था।उसी क्रम में मकान तोड़कर कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
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