ईस्ट इंडिया टाइम्स रिपोर्ट सुनील कुमार/

बाराबंकी-
जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने एक और सख्त कदम उठाया है। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत, गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर अपराधों में लगातार संलिप्त रहने वाले एक आदतन अपराधी को छह महीने के लिए जिले की सीमाओं से निष्कासित कर दिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
थाना फतेहपुर के सरैया गाँव का निवासी वीरेश कुमार पुत्र श्यामलाल, क्षेत्र में अपनी आपराधिक गतिविधियों के लिए कुख्यात था। उसके खिलाफ थाना फतेहपुर में मारपीट, धमकी और अपमानित करने के कई मुकदमे दर्ज थे। पुलिस रिकॉर्ड और बीट सूचना के अनुसार, वीरेश लगातार आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था।इसी को आधार बनाकर थाना फतेहपुर पुलिस ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की और उसे जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी के समक्ष प्रस्तुत किया।न्यायालय के आदेश पर हुई कार्रवाई,अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की अदालत में ‘सरकार बनाम वीरेश कुमार’ वाद पर सुनवाई चल रही थी। मामले की गंभीरता और वीरेश के आपराधिक इतिहास को देखते हुए, उसे उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत दोषी पाया गया।इसके बाद, जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी ने वीरेश कुमार को दिनांक 4 जुलाई, 2025 से अगले छह महीने की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया। पुलिस ने इस आदेश को वीरेश कुमार को तामील कराकर और मुनादी करवाकर प्रभावी कर दिया है।
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि वीरेश कुमार निष्कासन की इस छह माह की अवधि के दौरान बाराबंकी जिले की सीमा में प्रवेश करता पाया गया, तो उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा-10 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।वीरेश कुमार का आपराधिक इतिहासःमु.अ.सं. 510/2024: धारा 427/323/504/506 भादवि, थाना फतेहपुर।मु.अ.सं. 650/2022: धारा 504/506 भादवि, थाना फतेहपुर।मु.अ.सं. 467/2020: धारा 323/504/506 भादवि, थाना फतेहपुर।पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि जनपद में किसी भी प्रकार के अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और शांति भंग करने वालों के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।