ईस्ट इंडिया टाइम्स रिपोर्ट अनुज कुमार मिश्रा

उन्नाव/ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 3 यूपी गुण्डा नियंत्रण अधिनियम में विपक्षी अंशू गुप्ता उर्फ अमित कुमार गुप्ता को 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया है। इस अवधि में वह बिना पूर्व अनुमति के जनपद की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकता है।
प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह द्वारा विपक्षी के निवास स्थान पर आदेश की उद्घोषणा डुग्गी पिटवा कर की गई। यह कार्रवाई उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य है अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखना है।
जिला बदर की कार्रवाई से अपराधियों में डर का माहौल है और आम जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और कानून व्यवस्था मजबूत होगी। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, जिसमें अपराधियों को किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी।