ईस्ट इंडिया टाइम्स ब्यूरो चीफ: आमिर हुसैन

उत्तराखंड
:केलाखेड़ा/ उधमसिंह नगर: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊधम सिंह नगर के तत्वाधान में राष्ट्रीय निशान के विषय छात्र-छात्राओं को कानूनी जानकारी दी गई।मंगलवार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊधम सिंह नगर सचिव योगेंद्र कुमार सागर के निर्देशन राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टांडा डालचंद में प्रभारी प्रधानाचार्य अखलेशचंद शर्मा की अध्यक्षता में पराविधिक कार्यकर्ता मोहम्मद शहीद ने विधिक जागरूकता शिविर में राष्ट्रीय निशान की जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय निशान से जुड़ा श्लोक भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्य में जाते हैं जो की मुण्डक उपनिषद के श्लोक से लिया गया है जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है,राष्ट्रीय निशान राष्ट्रीय ध्वज,राष्ट्रीय प्रतीक,राष्ट्रीयगान, राष्ट्रीय गीत आदि का सम्मान करें।राष्ट्रीय प्रतीक अधिनियम 2005 के अनुसार राष्ट्रीय प्रतीकों एवं चिह्नों का अनाधिकृत प्रयोग वर्जित है दुरुपयोग करने पर ₹5000 का जुर्माना एवं कारावास की सजा का प्रावधान है तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम,यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉस्को),किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम,बाल विवाह अधिनियम व बाल श्रम अधिनियम तथा चाईल्ड हेल्पलाइन न०1098,राष्ट्रीय नालसा हैल्पलाइन न०15100 तथा 13 सितंबर 2025 को लगने बाली राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी।इस मौके पर मोहम्मद यामीन,प्रधानध्यापक अलाउद्दीन,देवराज सिंह आदि मौजूद रहे।