रिपोर्ट विरेन्द्र तोमर।



बागपत/जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी अस्मिता लाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावलियों के सम्बंध में राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए।
भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है प्रतियेक नागरिक निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हो एवं निर्वाचक नामावली में दर्ज नाम, पता, आयु एवं अन्य प्रविष्टियों में विद्यमान त्रुटियों को दूर किया जाये।
मतदाता सूची में नाम जोड़ने व रद्द करने एवं संशोधित कराये जाने की कार्रवाई की जा रही है।मतदाता सूची, मतदान केन्द्र/मतदेय स्थलों के परिवर्तन पर यदि कोई सुझाव हो तो उसे जिला निर्वाचन कार्यालय या सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक जनवरी से एक अप्रैल एक जुलाई से एक अक्टूबर 2025 की तिथि के अनुसार जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है/करने वाला है वह पात्र व्यक्ति फार्म-6 के माध्यम से आवेदन कर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकता है। फार्म-6, 7 व 8 को बी0एल0ओ के माध्यम भरवाया जा सकता है।
राजनैतिक दलों की सहभागिता बढ़ाने तथा पुनरीक्षण के कार्य में उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए आयोग द्वारा बूथ लेविल ऐजेन्ट्स की व्यवस्था बनायी गयी है जनता तथा बीएलओ को सहयोग करने का पूरा मौका मिल सके।
समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की गयी कि वे अपने बीएलए की सूची निर्वाचन कार्यालय में अनिवार्य रुप से उपलब्ध करा दें तथा बीएलए 18 से 19 आयु वर्ग के नवीन मतदाताओं व महिला मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करें।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी पंकज वर्मा ,सहित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।