ईस्ट इंडिया टाइम्स रिपोर्ट मुजीब खान

शाहजहांपुर/बासमती चावल के कीटनाशी अवशेष मुक्त उत्पादन एवं निर्यात के लिए 11 घातक कीटनाशक को 60 दिनों के लिए प्रतिबंधित करने के लिए ज़िला कृषि रक्षा अधिकारी संजय कुमार द्वारा जनपद के कृषकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए प्रतिबंधित किए गए कीटनाशकों के प्रयोग न किये जाने के निर्देश दिए है।
ज़िला कृषि रक्षा अधिकारी ने कहा है जनपद के समस्त कृषक भाइयों को सूचित किया जाता है कि, उत्तर प्रदेश शासन कृषि अनुभाग -2 के शासनादेश संख्या-706/2025/1740114/12-2099/156/2023 लखनऊ 18 अगस्त द्वारा बासमती चावल के कीटनाशी अवशेष मुक्त उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 11 कीटनाशक प्रतिबन्धित किये गये हैं। बासमती चावल में कीटनाशकों के अधिकतम अवशेष स्तर के कड़े मानकों के कारण यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं खाड़ी देशों के निर्यात में वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में 15 प्रतिशत की कमी आयी है। जिस कारण उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निम्नलिखित रसायनों को बासमती चावल में प्रयोग करने से रोकने के लिए 1 अगस्त से 60 (साठ) दिनों तक बिक्री, वितरण और प्रयोग को प्रतिषिद्ध किया गया है.
प्रतिबंधित कीटनाशकों की सूची जारी करते हुए किसानो को कीटनाशकों के नामों से सावधान किया गया जिसमे मुख्य रूप से कीटनाशक का नाम ट्राइसाइकलाजोल ,
बुप्रोफजिन, एसीफेट क्लोरपाइरीफास टेबुकोनाजोल
प्रोपिकोनाजोल ,थायोमेथाक्साम , प्रोफेनोफास , इमिडाक्लोप्रिड , कार्बेन्डाजिम , कार्बोफ्यूरॉन शामिल है जिन पर 60 दिनों तक प्रतिबंध रहेगा।