ब्यूरो चीफ: आमिर हुसैन उत्तराखंड ईस्ट इंडिया टाइम्स

उधमसिंह नगर:अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई सुशील कुमार ने बताया कि जनपद में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान(पी0एम0कुसुम) योजना के अन्तर्गत डीजल पम्प बोरिंग पर सिंचाई सोलर पम्प लगानेे पर किसान को लागत में 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी, जिससे किसान की आय में वृद्धि होगी साथ ही डीजल के खर्च में लगभग 50 हजार रूपये प्रतिवर्ष तक की बचत होगी। उन्होंने बताया कि 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी व 10 एचपी क्षमता वाले पम्प संदर्भ लागत (बेंचमार्क कॉस्ट) नियत की गयी है जिसका मात्र 20 प्रतिशत कृषक अंश होगा, कृषक द्वारा यह अनुदान धनराशि अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई खण्ड ऊधमसिंह नगर के पक्ष में देय होगी। उन्होंने कहा कि 3 एचपी एवं 5 एचपी पम्प हेतु 6 इंच की बोरिंग तथा 7.5 एचपी व 10 एचपी पम्प हेतु 9 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है, साथ ही किसान की स्वयं की बोरिंग होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त समरसिबल सोलर पम्प के लिये किसान के पास 300 फीट का बोर होना अनिवार्य है। सोलर पम्प स्थापित होने पश्चात कृषक द्वारा स्थान परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण अनुदान धनराशि कृषक से वसूल की जाएगी। अधि. अभियंता ने बताया कि आवेदन व आवश्यक जानकारी हेतु लघु सिंचाई खण्ड ऊधम सिंह नगर के विकास खण्डों में कार्यरत कनिष्ठ/अपर सहायक अभियंता, सहायक अभियंता लघु सिंचाई उपखण्ड काशीपुर/रूद्रपुर से संपर्क करें।

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