ईस्ट इंडिया टाइम्स रिपोर्ट सौरभ अग्रवाल।

फ़िरोज़ाबाद
डीजीपी द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जनपद में दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को सजा सुनाई गई है।
एक मामले में थाना रजावली में दर्ज मुकदमें में आरोपी राजू उर्फ राजेश को एडीजे की अदालत ने उस पर धारा 307, 325, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज मामले में कोर्ट ने 10 वर्ष का कारावास 25 हजार रुपये का अर्थदंड की सज़ा सुनाई। राजू भोडेला, थाना रजावली को
दूसरे मामले में टूंडला थाने में दर्ज दो अलग-अलग मुकदमों में आरोपी शिवा पर दर्ज मुकदमा धारा 380, 411, 454 और 457 के तहत मामला दर्ज था। कोर्ट ने शिवा को 4 वर्ष 8 माह का कारावास सुनाया। शिवा हिमांयुपुर, थाना दक्षिण का निवासी है।अभियोजक अवधेश शर्मा, कोर्ट पैरोकार संदीप कुमार, अभियोजक भईया प्रेमचंद, कोर्ट पैरोकार हेड कांस्टेबल अजय कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।