रिपोर्ट संजीव कुमार सक्सेना।

फर्रुखाबाद।
आचार संहिता का उल्लंघन करने व कोविड नियमों का पालन ना करने में दोषी पाये जाने पर भाजपा के सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी को 6 माह का कारावास व 3 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। हालांकि न्यायालय ने बाद में उन्हें निजी बंधपत्रों पर जमानत भी दे दी। तत्कालीन सिविल लाइन चौकी प्रभारी भानू शर्मा ने कोतवाली फतेहगढ़ में 27 जनवरी 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था। दर्ज कराये मुकदमे में कहा कि भाजपा के सदर विधानसभा
प्रत्याशी मेजर सुनील दत्त द्विवेदी अपना नामांकन करने के बाद अपने 30-35
अज्ञात समर्थकों के साथ आचार संहिता व कोविड गाइड लाइन का उल्लघंन
करते हुए हुजूम एकत्रित कर
कलेक्ट्रेट गेट के बाहर दुर्गा
नारायण डिग्री कॉलेज गेट पर लेकर आ गये, उन्होंने नारेबाजी की। घटना के समय पूरे प्रदेश में 8 जनवरी 2022 से आचार संहिता लागू थी। मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार प्रथम ने विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी को दोषी करार दिया था। शुक्रवार को उन्होंने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद मेजर को 6 माह के साधारण कारावास व 3 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बाद में न्यायलय ने 20-20 हजार के निजी बंधपत्रों पर मेजर सुनील दत्त द्विवेदी को जमानत दे दी।