रिपोर्ट सौरभ अग्रवाल

फिरोजाबाद। सात वर्ष पूर्व एक युवक को गोली मारकर घायल करने वाले अभियुक्त को विद्वान न्यायधीश ने साक्ष्यों के आधार पर दोषी ठहराते हुए दस वर्ष की सजा सुनाकर एक लाख 23 हजार रू. का जुर्माना लगाया है।
एसएसपी सौरभ दीक्षित के निर्देशन में चलाएं जा रहे ऑपरेशन कन्विशन अभियान में मॉनीटरिंग सेल द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही एवं ठोस साक्ष्यों के आधार पर विद्वान न्यायधीश ने वर्ष 2018 में थाना उत्तर में दर्ज हुए मुकदमें धारा 307, 452, 504, 506 के अभियुक्त लोकेश पिप्पल पुत्र रमाशंकर पिप्पल निवासी मौहल्ला दुली थाना उत्तर को दोषी ठहराते हुए दस वर्ष की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक लाख 32 हजार रू. का जुर्माना लगाया है। अभियुक्त लोकेश ने मौहल्ला दुली में एक युवक पर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग करते हुए उसमें वह घायल हो गया था। सजा दिलाने में अभियोजन श्रीनारायण सक्सैना, पेरोकार शैलेश कुमार का योगदान रहा।